डेस्क न्यूज – मोटर व्हीकल एक्ट राज्यसभा से पास हो गया, इससे पहले 23 जुलाई को ये लोकसभा से पास हो चुका है, बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट 1998 के एक्ट का संसोधन रूप है,
राज्यसभा में इस बिल को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रखा, मोटर व्हीकल संसोधन बिल में कई बदलाव किए गए हैं. खासतौर पर इसमें नियमों के उल्लंघन पर जुर्मान की रकम में भारी इजाफा किया गया है…
मोटर व्हीकल संसोधन बिल को राज्यसभा में पक्ष में 108 तो वहीं विरोध में 13 वोट मिले।
बता दें कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में सवालों का जवाब देते हुए कहा कि साल 2015 से 2017 के बीच हर साल तकरीबन डेढ़ लाख लोगों की मौत सड़क हादसो में हुई है, उन्होंने कहा कि इस बिल को लाए जाने से पहले हम सड़क हादसों से होने वाली मौतों की संख्या में महज 3 से 4 फीसदी ही कमी ला पाये हैं, उन्होंने कहा कि सड़क हादसों की वजह से देश और मानव संसाधन के निर्माण की प्रक्रिया को काफी नुकसान पहुंचता है।