कठुआ की बच्ची को मिला इंसाफ,तीन को उम्रकैद तीन को पांच-पांच साल की सजा,

जम्मू-कश्मीर में पिछले साल 8 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था,
कठुआ की बच्ची को मिला इंसाफ,तीन को उम्रकैद तीन को पांच-पांच साल की सजा,

जम्मू-कश्मीर कठुआ में हुई रेप और मर्डर की घटना पर आज फैसला सुनाया गया,8 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले कुल सात में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है, इनमें से तीन को उम्रकैद और अन्य तीन को 5-5 साल की सजा सुनाई गई है, जिन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है,

उनमें सांझी राम, दीपक खजुरिया और परवेश शामिल हैं, जबकि तिलक राज, आनंद दत्ता और सुरेंद्र कुमार को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई है,इससे पहले पठानकोट की अदालत ने मुख्य आरोपी सांजी राम समेत अन्य 6 आरोपियों को दोषी करार दिया, सातवें आरोपी विशाल को बरी कर दिया गया है. इन सभी आरोपियों की सजा का ऐलान कर दिया गया है.

कठुआ गैंगरेप मामले में एक नाम ऐसा है जिन्होंने पीड़िता को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई. वो हैं वकील दीपिका सिंह राजावत. वो कठुआ गैंगरेप मामले में पीड़िता की वकील थीं, हालांकि पिछले साल पीड़िता के परिवार ने उनसे केस वापस से लिया था. उन्होंने ट्वीट कर लिखा- 'आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दे दिया है.' फैसला आने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की

वकील दीपिका सिंह राजावत ने बताया था कि जब से वह मामले से जुड़ीं तब से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली. मामले में अगुवाई करने की घोषणा के बाद राजावत ने अखबारों की सुर्खियां बटोरी थीं. इसी बीच उनकी एक फोटो वायरल हुई थी. उनकी इस फोटो को महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बताया गया था.

पिछले साल कठुआ में दुष्कर्म के बाद मौत के घाट उतार दी गई आठ साल की बच्ची के परिवार ने अपनी वकील दीपिका राजावत को हटाने का फैसला किया. उनके बाद वकील फारुकी खान नेये केस लिया और आगे की लड़ाई लड़कर पीड़िता को न्याय दिलाया,पंद्रह पन्नों के आरोपपत्र के अनुसार पिछले साल 10 जनवरी को अगवा की गयी आठ साल की बच्ची को कठुआ जिले के एक गांव के मंदिर में बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया. उसे चार दिन तक बेहोश रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गयी.

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