मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले, कमलनाथ मंत्रिमंडल ने राज्य में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दी है। अब विधेयक को कानून में लाने के लिए कानून तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य में सीधी भर्ती के पदों के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है। स्कूली बच्चों की वर्दी के लिए प्राप्त राशि को बढ़ाकर रु। 600, पहले यह 400 रुपये था। सरकारी स्कूलों के बच्चों को यूनिफॉर्म की रकम सीधे बच्चों के बैंक में भेजी जाएगी।
मध्यप्रदेश के सभी जिलों में संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटिव के पद जारी रहेंगे, इसे मंजूरी दी गई है। महिला स्वयं सहायता समूह पुलिस, कोटवार और स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म बनाकर सरकारी विभागों की आपूर्ति करेगा। राज्य में नौ जिलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के घरों में प्रवेश को मंजूरी दी गई है।
मोटर वाहन अधिनियम में एक बड़ा बदलाव किया गया था, जिसमें 2014 से पहले पंजीकृत वाहनों को एकमुश्त जीवनकाल कर दिया गया है। ग्रीन वाहनों पर कर की दर भी कम कर दी गई है। राज्य में बिकने वाले 20 लाख रुपये से अधिक के वाहनों पर 14 प्रतिशत कर लगाया गया है