बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को काला हिरण के अवैध शिकार मामले में फर्जी हलफनामा प्रस्तुत करने के केस में बरी कर दिया गया है. उनपर यह आरोप था कि उन्होंने अवैध शिकार के इस मामले में हथियार को लेकर फर्जी हलफनामा प्रस्तुत किया था.
सलमान खान पर यह आरोप था कि उन्होंने 1998 में काले हिरण शिकार मामले के दौरान अपने हथियार का लाइसेंस गुम हो जाने के कारण जो शपथ पत्र पेश किया था, वह फर्जी था. पिछली सुनवाई जो 11 जून को सीजेएम ग्रामीण कोर्ट में सुनवाई हुई थी. इसमें सलमान खान के वकील ने कोर्ट में कहा था कि सलमान खान इरादा झूठा शपथ पत्र दाखिल करने का नहीं था.
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान एकमात्र ऐसे आरोपी थे, जिन्हें अक्टूबर 1998 में जोधपुर के पास कनकनी गांव में दो काला हिरणों का शिकार करने के मामले में दोषी ठहराया गया था। निचली अदालत ने खान को पिछले साल पांच साल की कैद की सजा सुनाई थी, जबकि पांच अन्य सह आरोपियों को बरी कर दिया था। खान फिलहाल जमानत पर हैं।
बता दें कि इससे पहले अप्रैल माह में काले हिरण शिकार मामले में सीजेएम ग्रामीण कोर्ट के आदेश के खिलाफ सलमान खान की ओर से दायर अपील पर सुनवाई टल गई थी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 जुलाई की तारीख दी है साथ ही इस दौरान सलमान खान को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया थी। दरअसल कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता महेश बोड़ा की तबियत खराब होने की वजह से सलमान खान के वकीलों ने कोर्ट से यह अगली तारीख मांगी थी।