राम जन्मभूमि आतंकी हमले में अदालत ने सुनाया फैसला

2005 में हुए आतंकी हमले में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास
राम जन्मभूमि आतंकी हमले में अदालत ने सुनाया फैसला

लखनऊ – अयोध्या में 2005 में हुए आतंकी हमले में इलाहाबाद की अदालत ने फैसला दे दिया। अदालत के इस फैसले में 4 आरोपियों  को उम्रकैद की सजा सुनाई  है। साथ ही चारों आरोपियों को  20-20 हजार का भी जूर्माना देना होगा। अदालत ने पांचवें आरोपी मोहम्मद अजीज को बरी कर दिया है। फैसले को देखते हुए अयोध्या से लेकर प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

आपको बता दें कि जज दिनेश चंद्र की कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस 11 जून को पूरी हो चुकी है। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा कराए गए इस हमले में एक टूरिस्ट गाइड समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि पुलिस की जवाबी हमले में 5 आतंकवादी मार गिराए गए थे। वहीं, सीआरपीएफ और पीएसी के 7 जवान गंभीर रूप से जख्मी भी हुए थे।

मारे गए आतंकियों के पास से बरामद मोबाइल सिम की जांच से पांच अभियुक्तों आसिफ इकबाल उर्फ फारुक, मो। शकील, मो। अजीज और मो। नसीम का नाम प्रकाश में आया था, जिन्हें 28 जुलाई 2005 को और डा। इरफान को इसके पूर्व ही 22 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि इन सभी ने मिलकर हमले की साजिश रची और हथियार जुटाए थे।

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