सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को अधूरे फ्लैट के निर्माण करने का दिया आदेश

आम्रपाली के मालिक के खिलाफ ईडी को मनी लांड्रिंग के आरोप की जांच करने के आदेश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को अधूरे फ्लैट के निर्माण करने का दिया आदेश

डेस्क न्यूज – आम्रपाली प्रोजेक्ट्स में घर खरीदने वालों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने NBCC को आम्रपाली के अधूरे फ्लैट के निर्माण करने को कहा है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के मालिक के खिलाफ ईडी को मनी लांड्रिंग के आरोप की जांच करने के आदेश दिए हैं।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। आम्रपाली के हजारों बायर्स की इस फैसले पर नजर थी, आम्रपाली के 40 हजार से ज्यादा फ्लैट बायर्स के लिए रकम देने के बावजूद उन्हें फ्लैट नहीं मिला है, कई साल से ये बायर्स फ्लैट के लिए चक्कर लगा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और आम्रपाली के डायरेक्टर की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया, फिलहाल आम्रपाली के सीएमडी समेत अन्य जेल में बंद हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली मामले में नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) को आदेश दिए हैं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्रोजेक्ट पूरे कर ग्राहकों को सौंपे जाएं. जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने आम्रपाली ग्रुप की कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के निर्देश भी दिए हैं. साथ ही प्रवर्तन निदेशालय से कहा है कि घर खरीदारों की रकम डायवर्ट करने के मामले में कंपनियों के निदेशकों के खिलाफ जांच की जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कंपनी NBCC को अधूरे फ्लैट के निर्माण करने का आदेश दिया है. इस फैसले से 42,000 से अधिक घर खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी।

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