हाईकोर्ट ने रेप आरोपी को जमानत देते हुए लगाया एक ऐसा जुर्माना जो भर पाना संभव नही

कोर्ट ने रेप आरोपी को दी जमानत, लगाने होंगे 10 पेड़, अगर मुरझाए तो बेल होगी निरस्त
हाईकोर्ट ने रेप आरोपी को जमानत देते हुए लगाया एक ऐसा जुर्माना जो भर पाना संभव नही

भोपाल – मध्य प्रदेश में ग्वालियर हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले में रेप के आरोपी को जमानत देते समय अनोखी सजा सुनाई,

हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि आरोपी को मुरैना के पितृ वन में 10 पौधे लगाने होंगे और उन पौधों की सुरक्षा रखकर उन्हें जीवित रखना है. इसके साथ ही हर महीने उन पौधों की फोटो न्यायालय में प्रस्तुत करनी होगी. अगर पौधे निर्जीव होते हैं तो आरोपी की जमानत भी स्वतः ही निरस्त हो जाएगी, 

बेल ऑर्डर में 9 कंडीशन

जौरा थाना इलाके में एक युवती ने हिमांशु बत्रा के खिलाफ 15 दिन पहले बलात्कार का मामला दर्ज करवाया था. आरोपी हिमांशु बत्रा को जौरा पुलिस ने दुष्कर्म के अपराध में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले में आरोपी की जमानत याचिका हाईकोर्ट में लगी थी. जिसमें न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने हिमांशु बत्रा को जमानत तो दे दी लेकिन बेल ऑर्डर में 9 कंडीशन भी लगा दीं…

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