न्यूज़- सुप्रीम कोर्ट ने आज (शनिवार) 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी 84 वर्षीय बुजुर्ग के डीएनए परीक्षण का आदेश दिया है। दरअसल, कोर्ट नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के बाद पैदा हुए बच्चे के पिता को ट्रेस कर रहा है, बता दें कि लड़की ने इसी महीने 5 जुलाई को एक बच्चे को जन्म दिया है। इस मामले में आरोपी के वकील, कपिल सिब्बल ने उसके बचाव में अदालत को बताया कि वह व्यक्ति 84 साल का है और वह यौन और जैविक रूप से यौन गतिविधियों को करने में असमर्थ है।
गौरतलब है कि चूंकि बलात्कार पीड़िता नाबालिग है और एक बच्चे को जन्म दिया है तो इस मामले पर पूरे देश की नजर है। सोशल मीडिया पर लोग आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। इस बीच, एक 84 वर्षीय व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद अब उसका डीएनए परीक्षण किया जाएगा। आरोपी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि शख्स अपनी उम्र और विशेष रूप से कई बीमारियों से पीड़ित है।
वहीं, पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोपी संभोग करने में सक्षम है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी बुजुर्ग का डीएनए नाबालिग लड़की के बच्चे के साथ प्रोफाइलिंग और क्रॉस मिलान के लिए लिया गया है। इस बीच वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में जोर देकर कहा कि बुजुर्गा का डीएनए परीक्षण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए क्योंकि वह 12 जुलाई से ही जेल में बंद है जिस कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है।
बता दें कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए 5 जून को कोलकाता हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अपने बचाव में आरोपी ने कहा कि है कि 14 साल की रेप पीड़िता और उसका परिवार किरायेदार हैं और किराए को लेकर मकान मालिक और उनके बीच में काफि दिनों से विवाद चल रहा है। इस वजह से पीड़िता के परिवार वालों ने बुजुर्ग पर झूठा आरोप लगाया है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और अगली सुनवाई डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी।
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