डेस्क न्यूज – जौहर यूनिवर्सिटी मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के लोकसभा सांसद आजम खान को एडीएम कोर्ट से बड़ा झटका लगा।
अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के नाम पर 70.05 हेक्टेयर या जौहर ट्रस्ट की 172 एकड़ जमीन के पंजीकरण का आदेश दिया है।
यह भूमि अभी भी आज़म खान के जौहर ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत थी।
बता दें कि जौहर विश्वविद्यालय ने नियमों को ताक पर रखते हुए 70 हेक्टेयर से अधिक जमीन खरीदी थी,
जबकि अनुमति केवल 12.5 एकड़ जमीन खरीदने की थी।
एडीएम कोर्ट ने यह आदेश दिया है, जोहर ट्रस्ट पर नियमों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए।
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सपा सरकार के दौरान जौहर ट्रस्ट के नाम पर सैकड़ों बीघा जमीन ली थी। मामला एडीएम कोर्ट में चल रहा था।
सरकारी वकील अजय तिवारी ने कहा कि अब तहसील के रिकॉर्ड में यह जमीन आजम खान के जौहर ट्रस्ट से काटी जाएगी और राज्य सरकार के नाम दर्ज होगी।
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रामपुर लोकसभा सीट के सपा सांसद आजम खान ने सपा सरकार के दौरान जौहर ट्रस्ट के नाम पर सैकड़ों बीघा जमीन ली थी।
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मामला एडीएम कोर्ट में चल रहा था।
आज़म खान पर अनुमति की कई शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।
एसडीएम सदर द्वारा प्रशासन की ओर से जौहर ट्रस्ट को आवंटित जमीन की जांच की गई।
आरोप है कि सपा शासन के दौरान जौहर ट्रस्ट को जमीन देते समय इस शर्त पर स्टांप ड्यूटी माफ की गई थी कि जमीन पर धर्मार्थ कार्य होंगे।