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IPO में आवेदन करने के लिए अब ये जरूरी, जानें क्या कहते हैं SEBI के नए नियम

IPO New Rules: शेयर बाजार के रेग्युलेटर SEBI ने IPO में आवेदन करने के नियम को पहले से काफी सख्त बना दिया है। IPO में अब केवल वहीं निवेशक निवेश कर सकेंगे जो वास्तव में आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं।

Jyoti Singh

IPO New Rules: शेयर बाजार के रेग्युलेटर SEBI ने IPO में आवेदन करने के नियम को पहले से काफी सख्त बना दिया है। IPO के नए नियम के अनुसार IPO में ज्यादा सब्सक्रिप्शन दिखाने की प्रथा पर सेबी रोक लगाने जा रहा है। IPO में अब केवल वहीं निवेशक निवेश कर सकेंगे जो वास्तव में आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं।

IPO के लिए अकाउंट में एक फिक्स रकम होना जरुरी

सेबी ने IPO आवेदन से जुड़ा एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें रेग्युलेटर ने कहा है कि आईपीओ के लिए आवेदन तभी प्रोसेस किया जाएगा जब उसके लिए एक जरुरी रकम निवेशक के बैंक खाते में उपलब्ध होगी।

सेबी ने यह भी कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज अपने इलेक्ट्रॉनिक बुक बिल्डिंग प्लेटफॉर्म में ASBA आवेदन को केवल तभी स्वीकार करेंगे, जब अप्लीकेशन मनी ब्लॉक होने का कनफर्मेशन आ जाएगा। यह नियम सभी तरह के निवेशकों पर लागू होंगे।

1 सितंबर से निवेशकों पर लागू होंगे नए नियम

SEBI ने सर्कुलर जारी करते हुए बताया कि IPO आवेदन से जुड़े नए नियम 1 सितंबर 2022 से लागू होंगे। ये नियम सभी तरह के इन्वेस्टर्स के लिए होंगे।

बता दें कि वर्तमान में IPO के लिए बोली ASBA (Application Supported By Blocked Amount) द्वारा समर्थित आवेदन के द्वारा की जाती है। इस सुविधा के तहत निवेशको को शेयर अलॉट होने के बाद निवेशक के खाते से पैसे कटते हैं लेकिन जब तक शेयर अलॉट नहीं होता वह पैसे अकाउंट में ही रहते हैं लेकिन उसे ब्लॉक कर दिया जाता है।

अकाउंट में पैसे की कमी की वजह से SEBI ने कैंसल किए थे कई आवेदन

बता दें कि सेबी को पता लगा कि कई संस्थागत निवेशक और अमीर निवेशक केवल इसलिए IPO में आवेदन करते हैं ताकि आईपीओ में ज्यादा सब्सक्रिप्शन दिखाया जा सके। इससे इन्वेस्टर्स उनकी और आकर्षित होते है। इन निवेशकों का मकसद आईपीओ में पैसा लगाना नहीं होता था। बताया जा रहा है कि हाल ही मे सेबी ने कई सारे आवेदन सिर्फ इसलिए कैंसल किए क्योंकि आवेदक के खाते में पैसा नहीं थे।

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