साथी ही कोर्ट का फैसला आज तय करेगा की ऐसे जघन्य अपराध के लिए क्या कड़ी सजा हो सकती है।

 
अपराध

मासूम से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी पर फैसला आज: कोर्ट यदि आज फांसी की सजा सुनाता है तो जिले में पॉक्सो एक्ट के अंदर फांसी देने का होगा यह पहला मामला

जयपुर ग्रामीण पुलिस ने 13 अगस्त को आरोपी सुरेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं मामलें की जांच पूरी होने पर 25 अगस्त को अदालत में विभिन्न धाराओं में चालान पेश हुआ।

Ranveer tanwar

राजधानी जयपुर में आज कोर्ट का फैसला मिसाल पेश करेगा मासूम से दुष्कर्म और हत्या का आरोपी को कोर्ट आज फांसी की सजा सुना सकती है। इस जघन्य अपराध से मानवता शर्मसार हुई है। साथी ही कोर्ट का फैसला आज तय करेगा की ऐसे जघन्य अपराध के लिए क्या कड़ी सजा हो सकती है।

वही अभियोजन पक्ष ने दोषी सुरेश के लिए मृत्यूदंड की मांग की है। अगर जज आरोपी को फांसी की सजा सुनाते हैं तो जयपुर जिले में पोक्सो एक्ट में फांसी देने का यह पहला मामला होगा। पुलिस ने 13 दिन में किया था चालान पेश अब फैसला कोर्ट के हाथ में।

वहीं मामलें की जांच पूरी होने पर 25 अगस्त को अदालत में विभिन्न धाराओं में चालान पेश हुआ।

25 अगस्त को अदालत में विभिन्न धाराओं में चालान पेश हुआ

इस मामलें में मासूम के पिता ने 12 अगस्त 2021 को नरैना थाने में मामला दर्ज कराया था। गौरतलब है की पुलिस को उसी दिन पानी की तलाई में बच्ची की लाश तैरते हुए मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बच्ची के साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई थी। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने 13 अगस्त को आरोपी सुरेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं मामलें की जांच पूरी होने पर 25 अगस्त को अदालत में विभिन्न धाराओं में चालान पेश हुआ।

अभियोजन ने कहा सजा में नहीं बरती जाए नरमी

कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 376ए(बी), धारा 302 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 में दोषी माना है। 8 फरवरी को सजा के बिंदू पर बहस के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक महावीर किश्नावत ने मामले को 'रेयरेस्य ऑफ द रेयर' बताते हुए कोर्ट से अभियुक्त सुरेश के लिए मृत्युदंड देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अभियुक्त का कृत्य जानवरों से भी बदत्तर है। इसने ना केवल मासूम के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उसे पानी की तलाई में डुबोकर बड़ी बेरहमी से मार डाला।

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