न्यूज – लॉकडाउन के दौरान करीब दो महीने तक बंद रहने के बाद आज से देश में शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, होटल और रेस्तरां फिर से खुल गए हैं।
इनमें नये नियमों के तहत प्रवेश के लिए टोकन प्रणाली जैसी व्यवस्थाएं होंगी, वहीं मंदिरों में प्रसाद का वितरण नहीं होगा. देश में 1 जून से अनलॉक 1.0 शुरु हो गया है, जबकि लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लागू है।
शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेन्ट के लिए दिशानिर्देश
सीसीटीवी काम करने चाहिए, सभी का थर्मल स्कैनिंग और अल्कोहल वाला सेनिटाइज़र रखना अनिवार्य होगा..
जिनमें लक्षण नहीं है, सिर्फ उन्हीं को प्रवेश की अनुमति होगी..
किसी वृद्ध, गर्भवती महिला या गंभीर बीमारी वाले कर्मचारी को काम करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता…
एस्केलेटर पर एक सीढ़ी छोड़कर ही चढ़ा जा सकता है-
होटल या रेस्टोरेन्ट में भीड़ वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकते..
फ़ूड कोर्ट या रेस्टोरेन्ट में 50 फ़ीसदी क्षमता में ही ग्राहक बैठाए जा सकते हैं..
बिल देने में कैशलेस ट्रांजेक्शन की व्यवस्था की जानी चाहिए..
डिस्पोज़ेबल मेन्यू रखना होगा और अच्छी क्वालिटी का नैपकिन पेपर रखना अनिवार्य है..