Madhuri Sonkar
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक और पिता के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को रद्द कर दिया है।
रिया चक्रवर्ती के घरवालों ने एलओसी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की बेंच ने स्वीकार करते हुए एलओसी को रद्द कर दिया। यह एलओसी चक्रवर्ती के विदेश दौरे में रुकावट बन रही थी।
फैसले के बाद सीबीआई के वकील श्रीराम शिरसाट ने बेंच से अपने निर्णय पर चार सप्ताह तक के लिए रोक लगाने का आग्रह किया। हालांकि, बेंच ने इसे अस्वीकार कर दिया। बता दें कि 14 जून 2020 को सुशांत बांद्रा स्थित अपने घर पर मृत पाए गए थे।
सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बिहार के पुलिस स्टेशन में रिया और उनके घर वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में रिया पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। बाद में मामले की जांच को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था।
सुशांत की हत्या के मामले में कोर्ट ने अगस्त 2020 में रिया और उनके घरवालों के खिलाफ एलओसी जारी की गई थी। एनसीबी ने इस मामले में रिया और उसके भाई को गिरफ्तार किया था। फिलहाल दोनों जमानत पर हैं।
सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को गलत ठहराया था कि वो विदेश जाने के लिए झूठे बहाने बना रही हैं। सीबीआई के मुताबिक, उस ब्रांड की एंबेसडर कियारा आडवाणी हैं। हालांकि, जांच एजेंसी ने कोर्ट से इस मामले की पूरी जांच कर पुष्टि के लिए भी समय मांगा था।