बेंगलुरु की एक अदालत ने अमूल्य लीना को जमानत दे दी, जिसने 20 फरवरी को सीएए-एनआरसी की रैली में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा बुलंद किया था।
केंद्र सरकार के सीएए संशोधन अधिनियम के खिलाफ बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन के दौरान 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाने के लिए गिरफ्तार किए गए अमूल्य लीना को शहर की सिविल कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है।
उन पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया था।
अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद कल रात जमानत दे दी। याचिकाकर्ता की ओर से अमूल्य के वकील ने कहा, "याचिकाकर्ता सिर्फ 19 वर्षीय महिला है और वह बेंगलुरु के एक निजी कॉलेज में पढ़ रही है। उसने 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे लगाए, लेकिन उसने कभी भी अपने देश के रूप में पाकिस्तान का उल्लेख नहीं किया।"
सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट के जस्टिस विद्याधर शिरहट्टी ने पहले अमूल्य लीओना द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई क्योंकि पुलिस अधिकारियों ने अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की थी। अब सिटी सिविल कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है।
Like and Follow us on :