डेस्क न्यूज़- गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने कार्यकाल
के डेढ़ साल पूरे कर लिए हैं, आनंदीबेन पटेल ने इस दौरान योगी सरकार के लव जिहाद कानून
(धर्मांतरण विरोधी कानून) की प्रशंसा की है, गवर्नर ने कहा अगर किसी विषय पर कानून लाया जाता है,
तो उसके पीछे कई कारण होते हैं, ज्यादातर लड़कियां लव जिहाद के मामलों से परेशान थीं, यह एक सर्वेक्षण
में सामने आया है, इसलिए ऐसा कानून लाया गया था।
समझदार किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं
किसान आंदोलन पर आनंदीबेन पटेल ने कहा, जो भी किसान समझदार हैं, वे इस आंदोलन
में शामिल नहीं हैं, केवल पंजाब के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जब कोई बिल पहले लाया जाता है, तो कोई न
हीं बताता कि समस्या क्या है, अब इसे वापस लेने की मांग की जा रही है, किसानों को अपने मन से सोचना चाहिए।
ज्यादातर लड़कियां लव जिहाद से परेशान थीं
आनंदीबेन पटेल ने कहा कि एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें देखा गया है कि कितनी लड़कियों की शादी
हुई और उनमें से कितनी समस्याओं का सामना कर रही हैं? दूसरे धर्म में शादी के बाद कितनी लड़कियां
वापस लौटीं? कितनी लड़कियों ने दर्ज कराई शिकायतें? कुछ मामलों में माँ-पिता भी आगे आते हैं और
आरोप लगाते हैं कि लड़के ने बेटी का नाम बदल दिया, राज्यपाल ने कहा, जब एक सर्वेक्षण में ऐसी घटनाओं
की खबर बढ़ जाती है, तो इस स्थिति में एक विधेयक लाना और इसे लागू करना आवश्यक है और यह सही भी है।
महिलाएं मेरे लिए अलग-अलग मुद्दे लेकर आती हैं
आनंदीबेन पटेल ने कहा, ‘हमारे समाज, परिवार और व्यक्तिगत स्तरों पर अभी भी कई बुराइयाँ हैं, जब इस
तरह की बुराइयाँ सामने आने लगती हैं, तो लव जिहाद जैसे सख्त कानूनों की जरूरत होती है, उन्होंने यह भी
कहा, ‘मुझे लगता है कि इस तरह की बुराइयों को रोकना हर परिवार की जिम्मेदारी है, यह ध्यान से देखा जाना
चाहिए कि बेटे और बेटियां बाहर क्या कर रहे हैं, किसी भी प्रतिकूल घटना की निगरानी की जानी चाहिए।
राज्यपाल ने एक सवाल के जवाब में कहा- ‘महिलाएं मेरे लिए अलग-अलग मुद्दे लेकर आती हैं, जरूरत पड़ने
पर मैं उन्हें सरकार को भेजता हूं, लेकिन इस बारे में कई शिकायतें नहीं हैं।
यूपी में लव जिहाद कानून कब लागू किया गया था?
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान घोषणा की थी कि लव
जिहाद को लेकर राज्य में एक कानून लाया जाएगा, यूपी कैबिनेट ने 24 नवंबर को गैरकानूनी रूपांतरण विधेयक
को मंजूरी दी, सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा देना है, इससे पहले मध्य प्रदेश
सरकार लव जिहाद पर एक कानून लाने की तैयारी कर चुकी है, हरियाणा, कर्नाटक और कई अन्य भाजपा शासित
राज्यों में लव जिहाद पर कानून लाने की कवायद चल रही है।
10 साल तक की सजा का प्रावधान
इस प्रस्तावित कानून के तहत, किसी को धर्म को छिपाने और उनसे शादी करने पर धोखा देने पर 10 साल की
सजा होगी, माना जा रहा है कि यूपी सरकार आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद से संबंधित विधेयक लाएगी
और इसे पारित करेगी।