31 दिसंबर है ITR फाइल करने की अंतिम तिथि, बच्चों की पढ़ाई के खर्च से लेकर एजुकेशन लोन पर मिलेगी आयकर में छूट, देखिए पूरी जानकारी

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है। फिलहाल इस तिथि के आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है।
Image Credit: India Brifing
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वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2021 है। फिलहाल इस तिथि के आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। अगर आप भी जल्द इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की योजना बना रहे हैं और आप इसमें छूट पाना चाहते हैं। तो आपको अपने बच्चों की एजुकेशन पर होने वाले खर्च और एजुकेशन लोन पर इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं। आइए जानते हैं, बच्चों की पढ़ाई पर होने वाला खर्च या उनके लिए लिया गया एजुकेशन लोन किस तरह से इनकम टैक्स में छूट दिलाने में मददगार है।

शिक्षा पर होने वाले खर्च से मिलेगी इनकम टैक्स में छूट

आप अपने दो बच्चों की शिक्षा पर होने वाले खर्च को आयकर छूट के रूप में ले सकते हैं। इसके लिए आप आयकर की धारा 80सी के तहत 1 लाख 50 हजार रुपये तक की छूट पा सकते हैं। वहीं अगर आपके दो से ज्यादा बच्चे हैं तो आप किन्हीं दो बच्चों की पढ़ाई पर होने वाले खर्च को इनकम टैक्स में छूट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

Image Credit: DNA India
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एजुकेशन लोन के ब्याज पर भी मिलेगी आयकर में छूट

अगर आपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया है, तो आयकर अधिनियम की धारा 80E के तहत कर छूट उपलब्ध होगी। लेकिन इसके लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। जिसमें, किसी महिला या उसके पति या बच्चों द्वारा उच्च शिक्षा (भारत या विदेश में) के लिए किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से लिया गया हो। इस कटौती का दावा उस वर्ष से किया जा सकता है जिसमें ऋण चुकाना शुरू हो जाता है और अगले 7 वर्षों तक या ऋण चुकाने तक, जो भी पहले हो, उस समय तक छूट ली जा सकती है।

2 बच्चों के एजुकेशन लोन पर भी मिलेगी छूट

अगर आप 2 बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेते हैं, तो आयकर अधिनियम की धारा 80E के तहत, दोनों के लिए शिक्षा ऋण ब्याज पर कर छूट का लाभ उठाया जा सकता है। इसके लिए कोई अधिकतम कर छूट सीमा नहीं है। यदि आपने दोनों के लिए 10% ब्याज पर 10-10 लाख का ऋण लिया है, तो 20 लाख रुपये का कुल वार्षिक ब्याज 2 लाख रुपये हो जाता है। इस पूरे 2 लाख ब्याज पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। यानी आपकी कुल टैक्सेबल इनकम में से यह रकम माइनस हो जाएगी।

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