इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद उसका वैरिफिकेशन भी जरूरी होता है, इसके बिना फॉर्म अधूरा माना जाता है। ITR फाइल करने का अंतिम चरण फॉर्म सबमिट नहीं, वैरिफिकेशन होता है। आप ऑनलाइन ही इसका वैरिफिकेशन कर सकते हैं।
बिना वैरिफिकेशन के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रोसेस को अधूरा माना जाता है। वैरिफिकेशन के बाद ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ITR को प्रोसेस करता है।
इसके अलावा ITR को अगर वैरिफाई नहीं कराया गया तो आपका रिफंड अटक जाएगा। रिटर्न भरने के 120 दिनों तक वैरिफिकेशन नहीं होता तो आपका ITR फाइल नहीं माना जाएगा।
वित्त वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करना है। इस तारीख तक इनकम टैक्स फाइल करने पर आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
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