50 हजार से ज्यादा का चेक जारी करने पर देनी होगी डिटेल्स वरना चेक नही होगा क्लीयर, RBI ने लागू किया नया नियम

RBI ने नया एक नियम लागू कर दिया हैं, जिसके अंतर्गत 50 हजार से ज्यादा का चेक देने पर डिटेल्स भी देनी होगी। नही तो आपका रिजेक्ट हो सकता हैं। बता दे कि बैंकों ने अब पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) लागू करना शुरू कर दिया है। ज्यादातर बैंक 1 सितंबर से इसे लागू कर देंगे।
50 हजार से ज्यादा का चेक जारी करने पर देनी होगी डिटेल्स वरना चेक नही होगा क्लीयर, RBI ने लागू किया नया नियम

डेस्क न्यूज़- RBI ने एक नया नियम लागू कर दिया हैं, जिसके अंतर्गत 50 हजार से ज्यादा का चेक देने पर डिटेल्स भी देनी होगी। नही तो आपका रिजेक्ट हो सकता हैं। बता दे कि बैंकों ने अब पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) लागू करना शुरू कर दिया है। ज्यादातर बैंक 1 सितंबर से इसे लागू कर देंगे। आरबीआई ने अगस्त 2020 में चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम (सीटीएस) के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली की घोषणा की थी।

चेक विवरण को सत्यापित करना होगा

सकारात्मक वेतन व्यवस्था के तहत, आपके द्वारा जारी किए गए चेक के कुछ विवरणों को सत्यापित करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह आपके द्वारा जारी किया गया है। इन विवरणों में चेक जारी करने की तारीख, 6 अंकों का चेक नंबर, राशि, लाभार्थी का नाम आदि शामिल हैं। जानकारी या तो बैंक शाखा में जाकर या इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से दी जा सकती है। कुछ बैंक ग्राहकों को एसएमएस, एटीएम या ईमेल के जरिए जानकारी देने की सुविधा भी दे रहे हैं।

1 जनवरी से लागू होने थे नियम

आरबीआई ने बैंकों को 1 जनवरी, 2021 से पीपीएस लागू करने का निर्देश दिया है। इस प्रणाली से चेक के साथ धोखाधड़ी से बचा जा सकेगा। कई बैंकों ने इस मामले में ग्राहकों को मैसेज और ईमेल भेजकर अलर्ट किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों को एक ईमेल भेजा है। ईमेल में बैंक ने कहा है कि अब ग्राहक 50,000 रुपये से ऊपर के चेक के लिए पॉजिटिव पे सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

पिछले साल जारी की थी गाइडलाइंस

आरबीआई ने पिछले साल गाइडलाइंस जारी की थी। बैंक यह सुविधा सभी खाताधारकों को उनकी इच्छा के अनुसार 50,000 रुपये या उससे अधिक की राशि के चेक के लिए प्रदान कर सकते हैं। हालांकि, बैंक 5 लाख रुपये से अधिक के चेक के लिए इसे अनिवार्य कर सकते हैं। तो अब ग्राहक को यह जांचना होगा कि उसके बैंक ने पीपीएस लागू किया है या नहीं। या यह कब से लागू होगा?

एसबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक को भी किया अनिवार्य

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), कोटक महिंद्रा बैंक ने भी 50,000 रुपये से अधिक के चेक के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली लागू की है। हालांकि, इन बैंकों ने इसे ग्राहकों के लिए वैकल्पिक रखा है। यानी यह उनकी मर्जी है। कुछ बैंक इस मामले में ग्राहकों को कॉल कर उनका सत्यापन कर रहे हैं। यह तरीका ग्राहकों के लिए अच्छा है क्योंकि बाद में किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचा जा सकता है।

एक्सिस बैंक ने नियम को किया अनिवार्य

एक्सिस बैंक जैसे कुछ बैंकों ने उच्च राशि के चेक के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी है। इसके साथ ही चेक जारी होने के बाद ग्राहकों को बैंक को नेट/मोबाइल बैंकिंग के जरिए या शाखा में चेक की जानकारी देनी होगी। हालांकि, यह नियम विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और उन लोगों के लिए समस्या पैदा कर सकता है जिन्होंने सुरक्षा कारणों से नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग की सेवाएं नहीं ली हैं। कुछ अन्य बैंक भी इसी तरह के नियम लागू कर रहे हैं।

कैसे किया जा सकता हैं सत्यापन ?

चेक सत्यापन इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए ग्राहक को नेट बैंकिंग पर लॉग इन करना होगा। इसमें आपको Services को चुनना है। फिर सेवाओं की जांच करें और फिर सकारात्मक वेतन का चयन करना होगा। आपको उस नाम का विवरण दर्ज करना होगा जिसमें चेक दिया गया है। सकारात्मक भुगतान प्रणाली के साथ, आप भुगतान की सीमा निर्धारित कर सकते हैं। आप इसे सभी जांचों के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए कि चेक की राशि निर्दिष्ट सीमा से अधिक है, तो आप सिस्टम पर उसके लिए अलग से विवरण दे सकते हैं।

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