केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अधिकारियों व स्टाफ के पहनावे में बड़े फेरबदल की खबर सामने आई है। दरअसल, अब नए आदेश के तहत ये अधिकारी कार्यालय में ड्यूटी के समय केवल निर्धारित ड्रेस कोड के तहत ही कपड़े पहन सकेंगे। उनके जींस, टी-शर्ट और स्पोर्ट्स शूज पहनने पर मनाही होगी। यह आदेश सीबीआई के नए निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने दिया है।
नए निदेशक ने आदेश जारी किया है कि अब सीबीआई के हर अधिकारी या
कर्मचारी को कार्यालय में उचित फॉर्मल कपड़े पहने होंगे।
उन्होंने कहा कि दफ्तर में जींस, टी-शर्ट्स और स्पोर्ट्स जूते नहीं चलेंगे।
इसमें भी पुरुष और महिला अधिकारियों के लिए अलग-अलग निर्देश दिए
गए हैं। पुरुष अधिकारियों को कहा गया है कि वे फॉर्मल शर्ट-पैंट और फॉर्मल जूते ही पहनेंगे।
साथ ही उन्हें दाढ़ी बनवाकर ही कार्यालय आना होगा। महिला अफसरों व कर्मियों को आदेश दिया गया है कि वे ड्यूटी के समय केवल साड़ी, सूट और फॉर्मल शर्ट ही पहन सकती हैं।
सीबीआई निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल की मंजूरी के साथ उप निदेशक (प्रशासन) अनूप टी मैथ्यू द्वारा जारी आदेश में देशभर में सीबीआई की सभी शाखाओं के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाए।
नाम न छापने की शर्त पर एक समाचार पत्र से सीबीआई के अधिकारी ने कहा, 'यह एक संतुलित आदेश है, क्योंकि एक पेशेवर जांच एजेंसी के रूप में प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को फॉर्मल कपड़े पहनने की जरूरत होती है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, विशेष रूप से मंत्रालय के कर्मचारियों ने कैजुअल जैसे जींस और टी-शर्ट पहनना शुरू कर दिया और किसी ने इसे रोका नहीं।। सीबीआई अधिकारियों को कम से कम एक फॉर्मल कॉलर वाली शर्ट, ट्राउजर और जूते पहनने की जरूरत है।'