पतं​जलि को झटका : हाईकोर्ट ने ‘कोरोनिल’ ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर लगाई रोक

अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने कहा कि 'कोरोनिल' 1993 से उसका ट्रेडमार्क है, जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने यह अंतरिम आदेश चेन्नई स्थित कंपनी अरुद्र इंजीनियरिंग लिमिटेड की याचिका पर 30 जुलाई तक जारी किया
पतं​जलि को झटका :  हाईकोर्ट ने ‘कोरोनिल’ ट्रेडमार्क के इस्तेमाल पर लगाई रोक

डेस्क न्यूज़ – पतंजलि आयुर्वेद की दवा 'कोरोनिल' को कोविद -19 के उपचार के रूप में पेश किया गया था, और हाल ही में रामदेव को मद्रास उच्च न्यायालय से एक झटका लगा है। इसने कंपनी को ट्रेडमार्क 'कोरोनिल' का उपयोग करने से रोक दिया है। जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने यह अंतरिम आदेश चेन्नई स्थित कंपनी अरुद्र इंजीनियरिंग लिमिटेड की याचिका पर 30 जुलाई तक जारी किया। अरुद्र इंजीनियरिंग लिमिटेड ने कहा कि 'कोरोनिल' 1993 से इसका ट्रेडमार्क है।

ANI
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1993 में 'कोरोनिल -212 एसपीएल' और 'कोरोनिल -92 बी' पंजीकृत किया गया था

कंपनी के अनुसार, उसने 1993 में 'कोरोनिल -212 एसपीएल' और 'कोरोनिल -92 बी' पंजीकृत किया था। वह तब से इसका नवीकरण कर रही है। कंपनी भारी मशीनों और कंटेनर इकाइयों को साफ करने के लिए रसायन और सैनिटाइज़र बनाती है।

2027 तक पतंजलि वैध कंपनी का ट्रेडमार्क

कंपनी ने कहा, "फिलहाल, इस ट्रेडमार्क पर हमारा अधिकार 2027 तक वैध है।" अरुद्र का कहना है कि इस ट्रेडमार्क के साथ उनके उत्पादों की उपस्थिति देश और विदेश में है। उनके ग्राहकों में भेल और इंडियन ऑयल जैसी कंपनियां शामिल हैं।

पिछले पांच वर्षों के बिल पेश किए गए

अपने दावे को साबित करने के लिए, याचिकाकर्ता ने उत्पादों की बिक्री के पिछले पांच वर्षों के बिल पेश किए। कंपनी ने कहा, "ट्रेडमार्क पतंजलि ने अपनी दवा के लिए अपनाया है, कंपनी के ट्रेडमार्क के समान है।"

पतंजलि द्वारा कोरोनिल पेश किए जाने के बाद, आयुष मंत्रालय ने 1 जुलाई को कहा था कि कंपनी दवा को इम्यून बूस्टर के रूप में बेच सकती है। इसे कोविद -19 के इलाज के लिए दवा के रूप में नहीं बेचा जाना चाहिए।

पतंजलि अपने पहले के दावों से पलटा

पहले जब पतंजलि ने जब 'कोरोनिल' की घोषणा की थी उसके कुछ घंटे ही बाद, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने इस पर संज्ञान लिया और कहा कि मंत्रालय को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को दवा और इसके घटकों का नाम देने के लिए कहा गया है।

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