कोरोना मृतकों के परिजनों को आवेदन के 30 दिनों के भीतर देना होगा मुआवजा; सुप्रीम कोर्ट

यह केंद्र और राज्य द्वारा विभिन्न परोपकारी योजनाओं के तहत भुगतान की गई राशि से अधिक होगी।
कोरोना मृतकों के परिजनों को आवेदन के 30 दिनों के भीतर देना होगा मुआवजा; सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोरोना मृतकों के परिजनों के लिए 50 हजार रुपए मुआवजा देने के केंद्र सरकार के निर्देश को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि मृतक के परिवार को मिलने वाला यह मुआवजा दूसरी कल्याण योजनाओं से अलग होगा। कोर्ट ने॒सरकार को दावे के 30 दिनों के भीतर मृतकों के॒परिवार को भुगतान करने का निर्देश दिया है। बता दें कि मुआवजे राज्य के आपदा प्रबंधन कोष से दिए जाएंगे।

जस्टिस एमआर शाह ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि मृतक के परिजनों को 50000 रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा और यह केंद्र और राज्य द्वारा विभिन्न परोपकारी योजनाओं के तहत भुगतान की गई राशि से अधिक होगी।

बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सिफारिश की थी कि कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को 50000 रुपए दिए जाएं

जस्टिस शाह ने कहा कि कोई भी राज्य इस आधार पर 50000 रुपए के लाभ से इनकार नहीं करेगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण कोविड-19 नहीं है। मौत के कारणों को ठीक करने के लिए जिला अधिकारी सुधारात्मक कदम उठाएंगे।

परिजनों को भी अनुग्रह सहायता दी जाएगी

जिला स्तरीय समिति का विवरण प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किया जाएगा।॒शाह ने आगे कहा है कि भुगतान राज्य आपदा राहत कोष से होगा और मुआवजे की राशि का भुगतान आवेदन के 30 दिनों के भीतर करना होगा। बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सिफारिश की थी कि कोविड-19 से मरने वालों के परिजनों को 50000 रुपए दिए जाएं।

केंद्र ने पिछले महीने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था। सरकार ने कहा था कि कोविड-19 राहत कार्यों या महामारी से निपटने की तैयारियों से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के कारण वायरस से मरने वालों के परिजनों को भी अनुग्रह सहायता दी जाएगी।

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