डेस्क न्यूज़: भारत में जैसे ही कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया, एक के बाद एक राज्य सरकारों ने लॉकडाउन लगा दिया और केंद्र सरकार ने सभी ट्रेनों आदि की आवाजाही पर रोक लगा दी। जिसके चलते बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक और पर्यटक भारत में फंस गए। इनमें से कई लोगों के वीजा भी खत्म हो रहे थे। उनकी समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। इस वृद्धि के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण सामान्य वाणिज्यिक उड़ानों की अनुपलब्धता के कारण मार्च, 2020 से कई विदेशी नागरिक देश में फंसे हुए हैं। वे सभी उस तारीख से पहले वैध भारतीय वीजा पर भारत आए थे। कई राज्यों में जारी लॉकडाउन के कारण इन विदेशी नागरिकों को भी अपना वीजा बढ़ाने में मुश्किल हो रही थी। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सभी वीजा 31 अगस्त तक वैध घोषित कर दिए हैं।
वैसे, भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की सुविधा के लिए, गृह मंत्रालय ने 29 जून, 2020 को एक आदेश भी जारी किया था। इसके अनुसार, यदि 30 जून के बाद विदेशी नागरिकों का वीजा समाप्त हो जाता है, तो ऐसे भारतीय वीजा विदेशी नागरिकों को सामान्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के फिर से शुरू होने की तारीख से 30 दिनों के लिए वैध माना जाएगा। आमतौर पर, विदेशी नागरिक मासिक आधार पर अपने वीजा के विस्तार के लिए आवेदन करते रहे हैं।
बयान में कहा गया है कि सामान्य वाणिज्यिक उड़ानों को फिर से शुरू न करने के आलोक में मंत्रालय ने मामले पर पुनर्विचार किया है और यह फैसला लिया है। साथ ही ऐसे लोगों पर ओवरटाइम रहने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। अब विदेशी नागरिकों को अपने वीजा के विस्तार के लिए संबंधित एफआरआरओ या एफआरओ को कोई आवेदन जमा नहीं करना होगा।