राजस्थान सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। 15 नवंबर से प्रदेश के सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थान शत-प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इसमें स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग शामिल हैं। विवाह और मांगलिक समारोहों में संख्या सीमा का प्रतिबंध भी हटा दिया गया है। कोविड वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक की अनिवार्यता लागू रहेगी।
गृह विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार ने आदेश जारी कर कहा है कि प्रदेश के सभी सरकारी, निजी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में पहली से 12वीं तक की कक्षाएं 15 नवंबर से शत-प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू की जा सकती हैं। सभी कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों तरह के कर्मचारी भी पूरी क्षमता से आ सकेंगे और छात्र शत-प्रतिशत क्षमता से पढ़ाई कर सकेंगे।
राज्य सरकार ने विवाह समारोहों या अन्य शुभ कार्यों में लोगों की संख्या पर लगी रोक को भी हटा दिया है। अब लोगों को पूरी क्षमता से सभी शुभ कार्यों के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। इसे कोविड गाइडलाइंस के नियमों के तहत मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोहों, त्योहारों को भी पूरी तरह से मंजूरी दी जाएगी।
गृह विभाग ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 संक्रमण में कमी आने से पॉजिटिव मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। टेस्ट-ट्रैक, उपचार प्रोटोकॉल और टीकाकरण के साथ-साथ आम जनता के लिए मास्क अनिवार्य रहेगा। सैनिटाइजेशन, दो गज की दूरी और वेंटिलेशन का ध्यान रखना जरूरी है।