डेस्क न्यूज़- दिल्ली के अस्पतालों में बिगड़ते हालात और ऑक्सीजन की कमी के बीच केजरीवाल सरकार ने कोरोना महामारी में बड़ी राहत की घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि जिन कोरोना रोगियों को घरेलू आइसोलेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वे सरकारी वेबसाइट delhi.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वैध फोटो आईडी, आधार कार्ड का विवरण और कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट देनी होगी। ऑक्सीजन की होम डिलीवरी ।
यदि रोगियों को घर में आइसोलेशन में ऑक्सीजन
की आवश्यकता होती है, तो वे पोर्टल
https://delhi.gov.in/ पर पंजीकरण कर सकते हैं।
अन्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, या कोई वैध फोटो
आईडी, कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, सीटी स्कैन, भी पंजीकरण के लिए प्रस्तुत करना होगा।
ऑक्सीजन के लिए प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की जांच के लिए संबंधित डीएम पर्याप्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएंगे। ये कर्मचारी आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर ई-पास जारी करेंगे। डीएम ऐसे डिपो और डीलरों की पहचान करेंगे, जो मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेंगे। ऐसे रोगियों को किसी भी परिस्थिति में प्लांट तक पहुंचने के लिए नहीं कहा जा सकता है। डीएम यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑक्सीजन डीलर अपने सिलेंडर को निर्धारित संयंत्र में प्रतिदिन रिफिल करवा सकें।
ऑक्सीजन की उपलब्धता के आधार पर, डीएम तारीख, समय और स्थान के साथ पास जारी करेंगे, ताकि डिपो में ऑक्सीजन सिलेंडर बदला जा सके या दिया जा सके। पास जारी करने से पहले, डीएम यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं।
डीएम तय करेगा कि ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति जरूरतमंदों को उचित और न्यायसंगत तरीके से हो। ऑक्सीजन के भरोसे चल रहे गैर-कोविड अस्पतालों, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस और एसओएस सिलेंडर की भी उचित आपूर्ति की जानी चाहिए।
दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई कोरोना मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं। केजरीवाल सरकार लगातार दिल्ली को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए केंद्र से अनुरोध कर रही है। मामला दिल्ली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक पहुँच गया। इस मामले पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां केंद्र सरकार अपना जवाब पेश करेगी। अदालत ने बुधवार को केंद्र सरकार से कहा था कि वह दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की योजना बताए।