ऑक्सीजन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: केंद्र से कहा- कल सुबह 10.30 बजे तक बताएं दिल्ली को ऑक्सीजन देने का प्लान

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केंद्र के अधिकारियों को जेल भेजने या अवमानना मामले में घसीटने से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, लेकिन कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि इस समस्या का समाधान क्या है?
ऑक्सीजन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: केंद्र से कहा- कल सुबह 10.30 बजे तक बताएं दिल्ली को ऑक्सीजन देने का प्लान
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डेस्क न्यूज़- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति की देखरेख करने वाले केंद्रीय अधिकारियों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय की अवमानना नोटिस पर रोक लगा दी। केंद्र ने हाई कोर्ट के नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केंद्र के अधिकारियों को जेल भेजने या अवमानना मामले में घसीटने से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, लेकिन कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि इस समस्या का समाधान क्या है? साथ ही कहा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हमने जानें गंवाई है और यह एक राष्ट्रीय आपातकाल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नें केंद्र से मांगा जवाब ।

20 घंटे में बताए दिल्ली को ऑक्सीजन देने की योजना

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को मुंबई मॉडल से सीखने और दिल्ली को

पूर्ण ऑक्सीजन देने का प्रयास करने को कहा। साथ ही, केंद्र को

लगभग 20 घंटे का समय देते हुए कहा कि दिल्ली को गुरुवार को

सुबह 10.30 बजे तक 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने की

योजना बताई जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक से दूसरी जगह भागने की बजाए काम करे

दिल्ली में कोविड रोगियों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केंद्र और उसके अधिकारियों को एक अवमानना​नोटिस भेजा गया था। अदालत ने अधिकारियों को अदालत में मौजूद रहने का भी निर्देश दिया। जब केंद्र इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि आप सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं। कृपया हमें ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति के बारे में बताएं। इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए? महामारी पूरे देश में फैल गई है। हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति निर्धारित करने के तरीके खोजने होंगे। हम दिल्ली के लोगों को जवाब देने में असमर्थ हैं।

सरकार का तर्क हम पूरी कोशिश कर रहे

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र और उसके अधिकारी मामले में पूरी कोशिश कर रहे

हैं। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अवमानना​का नोटिस दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

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