राजस्थान में 10 से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन, शादी समारोह पर रोक…शहर से गांव, गांव से शहर भी नहीं जा सकेंगे

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 10 मई से 24 मई तक 15 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. इस दौरान शादी समारोह पर भी रोक लगा दी गई है।
राजस्थान में 10 से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन, शादी समारोह पर रोक…शहर से गांव, गांव से शहर भी नहीं जा सकेंगे

राजस्थान में 10 से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन : राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 10 मई से 24 मई तक 15 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. इस दौरान शादी समारोह पर भी रोक लगा दी गई है।

विवाह समारोह 31 मई के बाद ही आयोजित किए जाएं

राजस्थान में 10 से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन :

  • राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य में विवाह समारोह 31 मई के बाद ही आयोजित किए जाएं. विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात और प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी।

विवाह घर पर या कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी

  • विवाह घर पर या कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी. जिनमें केवल 11 लोग उपस्थित हो सकते हैं, इसकी जानकारी प्रशासन को देनी होगी,विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैंट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी

मनरेगा के कार्य स्थगित

  • सरकार द्वारा बयान में कहा गया है कि, ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं, इसे देखते हुए मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे. इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया जाएगा, सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. आम जन से अपील है कि पूजा-अर्चुना, इबादत, प्रार्थना घर पर रहकर ही करें

मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त परिवहन सेवा बंद

  • मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी और सरकारी परिवहन के साधन- जैसे बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे, अंतर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों को आवागमन, माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग की अनुमति होगी

शहर से गांव, गांव से शहर जाने पर भी रोक

  • एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट रखना अनिवार्य होगा
  • श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमित होगी, श्रमितों को आवागमन में असुविधा नहीं हो इसके लिए पहचान पत्र इन इकाइयों के द्वारा जारी किया जाएगा

राजस्थान में गुरुवार को कोराना वायरस संक्रमण के 17,532 नये मामले

राजस्थान में गुरुवार को कोराना वायरस संक्रमण के 17,532 नये मामले सामने आये जबकि महामारी से 161 और मरीजों की मौत हो गयी. प्रदेश में अभी 1,98,010 उपचाराधीन मामले हैं जबकि अब तक कुल 5,182 लोगों की मौत हो चुकी है।

चिकित्सा विभाग के आंकडों के अनुसार राज्य में बीते चौबीस घंटे में 17,532 और संक्रमित मिले है. इसमें जयपुर में 3440, जोधपुर में 3201, उदयपुर में 932, अलवर में 910, बीकानेर में 901 नये रोगी शामिल है. आंकड़ों के अनुसार पिछले चौबीस घंटे में राज्य में 16,044 और मरीज ठीक हुए है।

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