दिल्ली में कोर्ट ने रेस्तरां और बार में हर्बल हुक्के को दी मंजूरी, कोरोना के मद्देनजर लगाया गया था यह प्रतिबंध

अदालत ने स्पष्ट किया कि वह केवल अंतरिम राहत प्रदान कर रहा है और इसके लिए याचिकाकर्ताओं को एक हलफनामा देना होगा कि वे 'हर्बल हुक्का' बेचते समय COVID-19 के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे
दिल्ली में कोर्ट ने रेस्तरां और बार में हर्बल हुक्के को दी मंजूरी, कोरोना के मद्देनजर लगाया गया था यह प्रतिबंध
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डेस्क न्यूज़- दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में रेस्तरां और बार में थोड़े समय के लिए 'हर्बल हुक्का' के उपयोग की अनुमति देते हुए कहा कि आजीविका की कीमत पर COVID-19 प्रतिबंधों को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, हर्बल हुक्का जैविक जड़ी बूटियों से बनाया जाता है और इसमें तंबाकू नहीं होता है।

याचिकाओं की सुनवाई

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल पीठ ने कई रेस्तरां और बार द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रतिबंध वैश्विक महामारी के मद्देनजर लगाया गया था और हमेशा के लिए जारी नहीं रखा जा सकता, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शहर में सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल अब पूरी क्षमता से खुल गए हैं, याचिका में हर्बल हुक्का की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की गई थी।

यह केवल एक अंतरिम राहत है

अदालत ने स्पष्ट किया कि वह केवल अंतरिम राहत प्रदान कर रहा है और इसके लिए याचिकाकर्ताओं को एक हलफनामा देना होगा कि वे 'हर्बल हुक्का' बेचते समय COVID-19 के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, मामले पर अब आगे 9 फरवरी को सुनवाई होगी, जस्टिस ने कहा, याचिकाकर्ताओं के हलफनामे पर प्रतिवादी (दिल्ली सरकार) मामले की अगली सुनवाई तक हर्बल हुक्का की बिक्री पर कोई रोक नहीं लगाएंगे, प्रतिवादी कोविड-19 के मामले बढ़े तो कोर्ट आ सकते हैं।

तंबाकू का सेवन न करें

अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह याचिकाओं पर अपना रुख स्पष्ट करे और यदि अन्य रेस्तरां और बार COVID-19 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए हर्बल हुक्का बेचने की अनुमति मांगते हैं तो "स्वयं निर्णय" लें, वेस्ट पंजाबी बाग के ब्रीथ फाइन लाउंज एंड बार, टीओएस, आर हाई स्पीडबार एंड लाउंज, वेरांडा मूनशाइन और सिक्स्थ एम्पायरिका लाउंज द्वारा अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें कहा गया था कि वे 'हर्बल हुक्का' बेच रहे थे, (जिसके लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे तंबाकू बिल्कुल भी शामिल नहीं करते) लेकिन पुलिस अभी भी छापेमारी कर रही है, उपकरण जब्त कर चालान कर रही है।

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