डेस्क न्यूज़- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में बरी कर दिया हैं। शशि थरूर को दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 498ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा प्रताड़ना) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोपी बनाया था।
वहीं फैसला पक्ष में आने के बाद थरूर ने जज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पिछले साढ़े सात साल से यह पूरी तरह से प्रताड़ित था और अब उन्हें राहत मिली है। बहस के दौरान, जबकि पुलिस ने 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) सहित विभिन्न आरोप तय करने की मांग की, थरूर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने अदालत को बताया कि एसआईटी द्वारा की गई जांच में राजनेता के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। और उन्हें सभी आरोपों से पूरी तरह से बरी कर दिया गया है।
आपको बता दें कि इससे पहले यह सुनवाई 27 जुलाई को भी हुई थी, लेकिन शशि थरूर की ओर से नए सिरे से आवेदन देकर मामले में कुछ और कागजात पेश करने की अनुमति मांगी गई थी, जिसे 18 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया था। सुनंदा पुष्कर, जिन्होंने बिजनेस में अलग पहचान बनाई, वह तब सुर्खियों में आईं जब उन्होंने 2010 में कांग्रेस नेता शशि थरूर से शादी की थी। शादी के बाद दोनों खुलकर मीडिया के सामने आ जाते थे।
गौरतलब है कि सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में मृत पाई गई थीं। पुष्कर की मौत के बाद उनके पति शशि थरूर पर मानसिक प्रताड़ना और हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में शशि थरूर के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस मामले में पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार का भी नाम सामने आया था।