केंद्र-ट्विटर विवाद खत्म? सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा- ट्विटर कर रहा नए आईटी नियमों का पालन

महीनों की तकरार के बाद, माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने आखिरकार भारत में नए आईटी नियमों को स्वीकार कर लिया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि Twitter Inc. ने आईटी नियम, 2021 का पालन करते हुए स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति की है।
केंद्र-ट्विटर विवाद खत्म? सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा- ट्विटर कर रहा नए आईटी नियमों का पालन
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डेस्क न्यूज़- महीनों की तकरार के बाद, माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने आखिरकार भारत में नए आईटी नियमों को स्वीकार कर लिया है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि Twitter Inc. ने आईटी नियम, 2021 का पालन करते हुए स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति की है। केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने कहा, प्रथम दृष्टया ट्विटर ने मुख्य अनुपालन अधिकारी, रेजिडेंट शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति को नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 का पालन न करने के खिलाफ ट्विटर इंडिया द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थीं।

4 अगस्त को नियुक्तियां

ट्विटर ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने 4 अगस्त को मुख्य अनुपालन अधिकारी, निवासी शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क अधिकारी के पदों पर स्थायी नियुक्तियां की हैं। Twitter Inc. की भारत में कोई कॉर्पोरेट उपस्थिति नहीं है। उन्होंने आगे अदालत से कहा कि नियुक्त स्थायी अधिकारी सीधे कंपनी के अमेरिकी कार्यालय को रिपोर्ट करेंगे।

मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को

मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी. इससे पहले कोर्ट ने ट्विटर की ओर से जारी हलफनामे पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि कंपनी ने अधिकारियों की कैजुअल नियुक्तियां की हैं। आपको बता दें कि इस साल 26 मई को नए आईटी नियम लागू होने के बाद से ही ट्विटर और भारत सरकार के बीच खींचतान चल रही थी। सरकार ने नियमों का पालन करने के लिए सोशल मीडिया दिग्गज की खुलकर आलोचना की थी। भारत सरकार ने साफ कर दिया था कि कोई भी कंपनी देश के कानून से ऊपर नहीं है।

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