डेस्क न्यूज़ – राजस्थान में महामारी अधिनियम के लागू होने के बाद से अब तक 1530 लोगों को मास्क न पहनने के लिए चालान किया गया है। वहीं, इस कानून के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में पुलिस ने अब तक 4.51 लाख रुपये का जुर्माना वसूला है।
राजस्थान में, सरकार ने 1 मई से राजस्थान महामारी अधिनियम लागू किया है। इस अधिनियम के तहत, न केवल सार्वजनिक या कार्यस्थल में मास्क पहनना अनिवार्य है, बल्कि कई नियम भी लागू किए गए हैं, जिसमें बिना मास्क के किसी व्यक्ति को सामान नहीं बेचना शामिल है, आसपास थूकना, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, उचित दूरी बनाए रखना। और इन नियमों का उल्लंघन करने पर 100 से 500 रुपये तक का जुर्माना भी तय किया गया है।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, 13 मई तक 1530 लोगों को सार्वजनिक या कार्यस्थल पर मास्क पहनने के लिए चालान किया गया है, जबकि अधिनियम के लागू होने के बाद से 207 लोगों को मास्क पहने बिना सामान बेचने के लिए चालान किया गया है। उचित दूरी बनाए नहीं रखने के कारण 389 लोगों का चालान किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, शराब पीने और तंबाकू बेचने के मामले में कुल 15 चालान किए गए हैं। पुलिस ने इन मामलों में जुर्माने के रूप में चार लाख 51 हजार 600 रुपये बरामद किए हैं। वहीं, 170 लोग ऐसे थे जिन्होंने जुर्माना नहीं भरा, तो उनके चालान कोर्ट में भेजे गए हैं।