न्यूज़- वैश्विक महामारी कोरोना के चलते जहां देशभर में लागू लॉकडाउन को ताक पर रखकर सड़क पर निकलना एक टीवी कलाकार को भारी पड़ गया। पुलिस ने युवक का चालान काटा तो आखिरकार उसे पुलिस से माफी मांगना पड़ा। एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो किसी को भी लॉकडाउन के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा।
मेरठ के मोहनपुरी निवासी आशीष के मुताबिक, वह टीवी शो क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, यह रिश्ता क्या कहलाता है, क्राइम अलर्ट और यह है आशिकी सहित कई टीवी सीरियल में काम कर चुके हैं। देशभर में लागू लॉकडाउन के कारण इन दिनों आशीष भी मुंबई से अपने घर आए हुए हैं। आशीष ने बताया कि उसकी गर्भवती बहन ने छोले-भटूरे खाने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद वह लॉकडाउन को ताक पर रखकर बिना हेलमेट लगाए स्कूटी लेकर सड़क पर निकल पड़ा। छोले भटूरे लेकर वापस लौटते समय पुलिस ने कमिश्नरी चौराहे पर आशीष को धर दबोचा। इस दौरान युवक ने कई बार अपना परिचय देकर पुलिस से बचने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए युवक की स्कूटी का चालान काट दिया। जिसके बाद युवक जैसे-तैसे माफी मांग कर अपने घर वापस लौटा।
पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से जूझ रही है। दुनियाभर में इसके मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अभी तक दुनियाभर में वायरस के कारण 1 लाख 34 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं संक्रमित लोगों की संख्या 20 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। भारत की बात करें तो यहां संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 12,380 हो गई है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कोरोना वायरस से निपटने की पूरी कोशिश कर रही हैं। देशभर में वायरस से 414 लोगों की मौत हो गई है, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1489 है।
कोरोना संकट से निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए बुधवार को दिशा-निर्देश जारी किए। जरूरी सेवाओं के क्षेत्र में 20 अप्रैल से स्वास्थ्य मानकों का अनुपालन करते हुए काम करने की इजाजत दी गई है। इसके तहत देशभर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। थूकने पर प्रतिबंध के साथ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, कृषि, मनरेगा से जुड़े काम के साथ अतिरिक्त जरूरी सेवाएं शुरू करने की सूची राज्यों को भेजी गई है। छूट के दायरे में बिजली मैकेनिक, प्लंबर, कॉरपेंटर भी होंगे। राज्य सरकार की ओर किए जा रहे निर्माण कार्य में भी रियायत दी गई है।