दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है
और कहा है कि हर हाल में तुरंत दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए।
कोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पर आदेश की तामील नहीं कर
पाने के लिए उसके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि आप आंखें मूंद सकते हैं, लेकिन हम नहीं। केंद्र यदि आईआईटी या आईआईएम को ऑक्सीजन मैनेज करने की जिम्मेदारी दे दे, तो वे ज्यादा अच्छे से इस काम को कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अब हम भी कह रहे हैं कि केंद्र जैसे भी हो हर दिन दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करे।
आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छिपा सकते हैं,
सुप्रीम कोर्ट के 30 अप्रैल के आदेश से साफ है कि उसने केंद्र को दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया कराने का निर्देश दिया है, न कि महज 490 मीट्रिक टन। कोविड-19 मरीजों के उपचार में ऑक्सीजन की कमी पर कोर्ट ने केंद्र से कहा कि आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छिपा सकते हैं,
देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को 18,043 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 20,293 लोग ठीक हुए और 448 की मौत हो गई। अब तक 11 लाख 94 हजार लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 10 लाख 85 हजार ठीक हो चुके हैं, जबकि 17,414 मरीजों की मौत हो चुकी है। 89,592 का इलाज चल रहा है।