डेस्क न्यूज़- लॉकडाउन के दौरान आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए, कई कंपनियों ने या तो अपने कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया या उन्हें कटौती नहीं दी, कंपनियों ने गृह मंत्रालय के आदेश की अवहेलना करते हुए कर्मचारियों के वेतन को रोक दिया, गृह मंत्रालय ने कंपनियों को लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं करने का आदेश दिया था, ऐसे में देश की सर्वोच्च अदालत आज इस मामले पर फैसला सुनाएगी, कर्मचारियों के वेतन कटौती मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला देगा।
कोर्ट ने 4 जून को मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस संजय कौल और एमआर शाह इस मामले पर आज अपना फैसला सुनाएगी, जहां सरकार ने कंपनियों से सैलरी न काटने की अपील की है तो वहीं कंपनियों का कहना है कि वो पूरी सैलरी देने की स्थिति में नहीं है ।
वहीं सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कगा कि लॉकडाउन में कर्मचारियों की सैलरी रोकना या कटौती करना उचित नहीं है, सरकार ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत उन्होंने ये फैसला लिया और कंपनियों से स्टाफ को पूरी सैलरी देने की बात कही है।
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