महाराष्ट्र में आज से लॉकडाउन: नियम तोड़ने पर 50 हजार का जुर्माना, जानिये क्या रहेगा खुला और क्या बंद?

ये सख्त प्रतिबंध आज रात आठ बजे शुरू होंगे और 1 मई को सुबह सात बजे तक जारी रहेंगे। राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन अभियान के लिए नए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।
महाराष्ट्र में आज से लॉकडाउन: नियम तोड़ने पर 50 हजार का जुर्माना, जानिये क्या रहेगा खुला और क्या बंद?

डेस्क न्यूज़- देश में कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेज गति से फैल रही है और इसने स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र देश का सबसे प्रभावित राज्य है, जहां हर दिन 60 हजार से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन ।

लॉकडाउन में सख्त प्रतिबंध

कड़े प्रतिबंधों के बावजूद महाराष्ट्र में

कोरोना संक्रमण का सिलसिला थमने का

नाम नहीं ले रहा है। कोरोना के बढ़ते खतरे

के मद्देनजर, राज्य सरकार ने 22 अप्रैल से

यानी आज से सख्त लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है, हालाँकि सरकार ने

इसे पूर्ण लॉकडाउन का नाम नहीं दिया है, लेकिन इसे पिछले लॉकडाउन की तरह लगाया गया है।

आज रात से एक मई सुबह 7 बजे तक बंद

ये सख्त प्रतिबंध आज रात आठ बजे शुरू होंगे और 1 मई को सुबह सात बजे तक जारी रहेंगे। राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन अभियान के लिए नए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। तदनुसार, तत्काल और आपातकालीन स्थितियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों और सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

राज्य में कार्यालयों के लिए नियम

सभी सरकारी कार्यालयों (राज्य, केंद्रीय या स्थानीय प्रशासन) में, केवल 15 प्रतिशत कर्मचारियों को उपस्थित होने की अनुमति है। इस नियम के तहत, केवल वे कार्यालय जो आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उन्हें छूट दी गई है। 13 अप्रैल तक ब्रेक द चेन अभियान के तहत सेक्शन पांच के तहत आने वाले कार्यालयों में 15 प्रतिशत या अधिकतम पांच कर्मचारी हो सकते हैं।

शादी समारोह के केवल दो घंटे तक हो सकेंगे

राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियमों के अनुसार, राज्य में कोई भी शादी समारोह दो घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा। यही नहीं, 25 से ज्यादा लोग शादी समारोह में शामिल नहीं होंगे। अगर किसी शादी में इन नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो प्रशासन द्वारा 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

निजी परिवहन पर प्रतिबंध

सभी निजी यात्री परिवहन, बसों को छोड़कर, केवल आपातकालीन सेवा या आवश्यक सेवा या वैध कारणों से संचालित हो सकते हैं। इसमें 50 फीसदी से ज्यादा लोग नहीं होंगे। ये वाहन एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जाएंगे। इन नियमों का उल्लंघन करने पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

बस यात्रा पर 14 दिन का घर संगरोध

निजी बसों में 50 फीसदी यात्री बैठ सकते हैं और कोई भी यात्री खड़ा होकर यात्रा नहीं करेगा। यही नहीं, एक शहर में बस ज्यादातर दो जगहों पर रुकेगी। बसों से उतरने के बादयात्रियों के हाथों पर मुहर लगेगी। और फिर14 दिनों के लिए दिनों का क्वारंटीन किया जाएगा

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