लॉकडाउन उल्लंघन करने पर इतने साल की सजा, जाने

देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए, सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है।
लॉकडाउन उल्लंघन करने पर इतने साल की सजा, जाने
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न्यूज़- देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए, सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। देश के सभी जिलों को कोरोना संक्रमण के अनुसार लाल, नारंगी और हरे रंग के क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इस दौरान ऑरेंज और ग्रीन जोन में लॉकडाउन में ढील दी जाएगी, जबकि रेड जोन में सख्ती बरकरार रहेगी। इसके लिए गृह मंत्रालय द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके तहत लॉकडाउन तोड़ने वालों के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई सलाह के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति राज्य या केंद्र सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी को परेशान करता है, तो कड़ी सजा का प्रावधान है। इसके तहत आरोपी को एक साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी को किसी घटना में अधिक चोट लगती है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह सजा बढ़ सकती है। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति केंद्र, राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किसी भी आदेश को मानने से इनकार करता है, तो इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अपराध भी माना जाएगा। इसके तहत, आपको एक साल की सजा और ठीक है। लॉकडाउन ब्रेकिंग को इस श्रेणी में शामिल किया गया है।

अगर आप कोरोना महामारी के इस दौर में झूठी खबर या अफवाह फैलाते हैं, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके तहत एक साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं अगर कोई राहत अभियान के दौरान गलत जानकारी सरकार को देकर सरकारी मदद लेता है, तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

आमतौर पर देखा जाता है कि सरकार की ओर से भेजी गई मदद जनता तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में अधिकारी और कर्मचारी आपस में जमकर बंदरबांट करते हैं। इसको लेकर भी केंद्र सरकार गंभीर है। अगर सरकार द्वारा जारी राहत सामग्री या फिर सहायता राशि में कोई भी गबन या भ्रष्टाचार करता है, तो इसके लिए डिजस्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसे में दोषी पाए जाने वाले कर्मचारी, अधिकारी या सरकार से जुड़े व्यक्ति को दो साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही उससे गबन की राशि की वसूली भी की जा सकती है।

भारत में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शनिवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 2293 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 37336 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस 71 लोगों की जान ले चुका है। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए ही सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण का ऐलान किया है। लॉकडाउन का तीसरा चरण 4 मई से 17 मई तक के लिए लागू रहेगा। हालांकि इस बार लॉकडाउन में कई तरह की छूट दी गई हैं।

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