अजमेर के ब्यावर सिटी थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय मासूम से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 74 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं 3 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अदालत ने यह फैसला एफएसएल और डीएनए के साथ सीसीटीवी फुटेज और डॉक्टर की राय पर दिया। अपने फैसले में जज ने कहा कि आरोपी ने बेहद जघन्य कृत्य किया है। जिस पर नरम पड़ना उचित नहीं है।
बता दें ब्यावर सिटी पुलिस स्टेशन ने 19 अगस्त 2019 को कोर्ट में चार्जशीट पेश की। सुनवाई के दौरान पुलिस ने डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट के साथ सीसीटीवी फुटेज भी पेश किया। जिसमें दो आरोपी लड़की को स्कूटी पर ले जाते नजर आए। पॉक्सो कोर्ट के जज बीएल जाट ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि मामले में 16 गवाह और 133 दस्तावेज पेश किए गए। जज ने दो आरोपियों महेंद्र सिंह और कुशल सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई और साथ ही 74 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। वहीं इस मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया था।
जज बीएल जाट ने अपने फैसले में कहा कि यह बेहद घिनौना कृत्य है। और समाज में इस तरह के घृणित कृत्य को देखते हुए, उसके प्रति नरमी बरताव अपनाना उचित नहीं है। ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए अधिकतम सजा का प्रावधान होना जरूरी है।