जयपुर: नाबालिग दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, पाॅक्सो एक्ट के तहत दी गई सजा

अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख 59 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि जुर्माना राशि जमा होने पर एक लाख रुपये पीड़िता को अदा किए जाए।
कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा
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जयपुर में एक दुष्कर्म मामले के अंदर युवक को फास्ट्रैक कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने 14 वर्षीय पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले 24 वर्षीय अभियुक्त महावीर खटीक को पाॅक्सो एक्ट के तहत सजा दी गई।

इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख 59 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि जुर्माना राशि जमा होने पर एक लाख रुपये पीड़िता को अदा किए जाए। वहीं, अदालत ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए प्रकरण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजा है।

सांगानेर सदर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
सांगानेर सदर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महरवाल ने अदालत को बताया कि 13 जुलाई 2018 को सुबह करीब 11 बजे अभियुक्त 14 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।

अभियुक्त ने पीड़िता को सांगानेर में किराए के कमरे में अपने साथ रखा और 25 जुलाई तक रोजाना कई बार संबंध बनाए। वहीं, दूसरी ओर पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सांगानेर सदर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

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