दो भारतीय मछुआरों के परिवारों के लिए इटली ने भेजा 10 करोड़ का मुआवजा, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा – जमा करो

केंद्र सरकार ने केरल के दो मछुआरों के परिवारों को मुआवजे के रूप में इटली सरकार द्वारा भुगतान किए गए 10 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट में जमा किए हैं। केरल के इन दोनों मछुआरों को इतालवी नौसैनिकों ने मार डाला था।
दो भारतीय मछुआरों के परिवारों के लिए इटली ने भेजा 10 करोड़ का मुआवजा, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा – जमा करो
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डेस्क न्यूज़- केंद्र सरकार ने केरल के दो मछुआरों के परिवारों को मुआवजे के रूप में इटली सरकार द्वारा भुगतान किए गए 10 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट में जमा किए हैं। केरल के इन दोनों मछुआरों को इतालवी नौसैनिकों ने मार डाला था। केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में दो भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में इटली के दो सैनिकों के खिलाफ मामला बंद करने की मांग की थी। इसके बाद पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह इटली सरकार की ओर से मृतक मछुआरों के परिवारों के खाते में दिए गए मुआवजे की राशि 10 करोड़ रुपए को मृतक मछुआरों के परिजनों के अकाउंट में जमा करना किया जाए।

आपराधिक मामले बंद करने के बदले दिया मुआवजा

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने भारत में दो इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ आपराधिक मामले बंद करने के बदले केरल के दो मछुआरों के परिवारों को इटली द्वारा भुगतान किए गए मुआवजे के रुप में दिए गए 10 करोड़ जमा किए गए हैं।

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि दोनों मृतक मछुआरों को 4-4 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जबकि नाव के घायल मालिक को नुकसान की भरपाई के लिए 2 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि वह मृतक के परिजनों को सुने बिना केस बंद नहीं करेगा और उन्हें भी पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निर्णय का पालन

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका पर तेजी से सुनवाई की मांग करते हुए बताया था कि मृतकों के परिवारों को बकाया मुआवजा भी दे दिया गया है। जुलाई 2020 में, सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उसने दो इतालवी नौसेना सैनिकों द्वारा भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के निर्णय (21 मई 2020) को स्वीकार करने और उसका पालन करने का निर्णय लिया है, जिसमें कहा गया कि भारत इस मामले में मुआवजा पाने का हकदार है मगर इन सैनिकों को प्राप्त छूट की वजह से वह इन पर मुकदमा नहीं चला सकता।

पुलिस ने किया था मामला दर्ज

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ चल रही कार्यवाही को बंद करने की मांग की थी। उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी, 2012 को केरल तट से 20.5 समुद्री मील दूर समुद्र में एमटी एनरिका लेक्सी जहाज से दो नौसैनिकों ने गोलीबारी की गई थी, जिसमें दो मछुआरे मारे गए थे। ये दोनों मछुआरे केरल के थे। पुलिस ने इटली के नौसैनिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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