60 साल की बुजुर्ग के साथ रेप और हत्या के आरोपित को फांसी की सजा, हनुमानगढ़ में पहली बार ऐसा निर्णय

प्रदेश के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र के ग्राम दुलमाना में 60 वर्षीय वृद्धा के साथ दुष्कर्म कर गला घोंट कर हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने कड़ी सजा दी है।
60 साल की बुजुर्ग के साथ रेप और हत्या के आरोपित को फांसी की सजा, हनुमानगढ़ में पहली बार ऐसा निर्णय
60 साल की बुजुर्ग के साथ रेप और हत्या के आरोपित को फांसी की सजा, हनुमानगढ़ में पहली बार ऐसा निर्णय Image Credit: Navbharat Times
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प्रदेश के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा थाना क्षेत्र के ग्राम दुलमाना में 60 वर्षीय वृद्धा के साथ दुष्कर्म कर गला घोंट कर हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने कड़ी सजा दी है। हनुमानगढ़ जिला सत्र न्यायाधीश संजीव मागो ने उक्त मामले के आरोपी 19 वर्षीय युवक को मौत की सजा सुनाई है। जानकारों के मुताबिक पिछले कई सालों में फांसी का शायद यह पहला मामला है। पुलिस ने इस घटना को काफी गंभीरता से लिया है। इस मामले को मामला अधिकारी योजना में शामिल कर 7 दिन के अंदर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। अदालत ने घटना के 74वें दिन आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। न्यायाधीश संजीव मागो ने कहा कि यह कृत्य अमानवीय प्रकृति का है। अदालत ने कहा कि ऐसे व्यक्ति सभ्य समाज के लिए एक गंभीर खतरा हैं और ऐसे व्यक्ति समाज में रहने के लायक नहीं हैं।

क्या है पूरा मामला ?

हनुमानगढ़ की पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने बताया कि पीलीबंगा थाना क्षेत्र के गांव दुलमाना में 15-16 सितंबर की रात में अकेले रह रही 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला के घर में युवक सुंदर उर्फ ​ सुरेंद्र मांडिया ​(19) रात में जबरन घुस गया और बलात्कार किया। इसके बाद पकड़े जाने के डर से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर ली गई।

पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से की जांच

पुलिस ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरी घटना की तीव्र गति से जांच की। एमओबी और फॉरेंसिक टीमों ने वैज्ञानिक और आधुनिक तरीके से सारे सबूत जुटाए। एफएसएल को भेजे गए कुछ नमूनों की रिपोर्ट भी जल्द से जल्द प्राप्त हुई। साक्ष्य एकत्र कर रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद आरोपी सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। सात दिनों के भीतर उसके खिलाफ सक्षम अदालत में चालान पेश कर दिया गया।

महिला के डांटने पर किया पहला हमला

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिला सत्र न्यायाधीश संजीव मागो ने आरोपी सुरेंद्र मांडिया को दुष्कर्म और हत्या का दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार आरोपी की कम उम्र के तर्क को खारिज करते हुए एक वृद्ध महिला से बलात्कार और फिर हत्या की घटना को भी अदालत ने बेहद गंभीर और दुर्लभ माना। घटना के मुताबिक 15 सितंबर की रात यह युवक अपने मोहल्ले में अकेली रह रही एक बुजुर्ग महिला के घर गया था। असमय घर आने पर महिला ने उसे डांटा तो सुरेंद्र उसकी पिटाई कर चला गया। महिला अपने पड़ोस में एक परिवार के पास गई और सुरेंद्र को पीटे जाने और छोड़ने की बात बताई। इस परिवार ने कहा कि सुरेंद्र को सुबह बुलाकर समझाया जाएगा। महिला घर लौट आई। आधी रात के करीब सुरेंद्र घर वापस आया और दुष्कर्म के बाद हत्या कर फरार हो गया।

पुलिस टीम की सतर्कता से जल्द से जल्द पेश हुआ चालान

पीलीबंगा थाना इंद्र कुमार व उनकी टीम में एएसआई राधेश्याम, सिपाही सन्नी, रमेश, लक्ष्मण, बंसीलाल, चंद्रविजय, मांगिलाल आदि शामिल थे, इस मामले में सभी साक्ष्य बड़ी तत्परता से जुटाए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द चालान पेश करने में काफी सक्रियता और दक्षता दिखाई।

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