डेस्क न्यूज़- भारत में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी नीति में बदलाव किया है। सरकार ने गुरुवार को कहा कि भारत का औषधि नियामक सीमित आपातकालीन उपयोग के लिए आवेदन प्राप्त करने के तीन दिनों के भीतर विदेश में निर्मित टीकों पर निर्णय करेगा। केंद्रीय औषधि प्राधिकरण, सीडीएससीओ आपात स्थिति में सीमित इस्तेमाल के वास्ते मंजूरी के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्रों (कोविड-19 रोधी टीका के मामले में उत्पाद और उसके पंजीकरण, निर्माण स्थल) और आयात लाइसेंस के लिए आवेदन की तारीख से तीन कार्य दिवसों के भीतर इस पर विचार करेगा। विदेशी कोविड वैक्सीन ।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन या जापान में विश्व स्वास्थ्य संगठन
(डब्ल्यूएचओ) या नियामकों की मंजूरी के साथ कोरोना वायरस के
सभी टीकों को त्वरित मंजूरी देने का फैसला किया हैं। इसके बाद,
सीडीएससीओ ने नियामक अनुमोदन के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को विदेशों में निर्मित कोविड-19 वैक्सीन के लिए एक नियामक निर्देश जारी किया। तदनुसार, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने विदेशों में स्वीकृत टीकों के बारे में जानकारी देते हुए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए हैं।
13 अप्रैल को, सरकार ने यूएसएफडीए, ईएमए, यूके एमएचआरए, पीडीएमडीए जापान द्वारा अनुमोदित डब्ल्यूएचओ में सूचीबद्ध कोविड-19 टीकों को मंजूरी देने का निर्णय लिया। मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले से विदेशी टीके भारत में पहुंचेंगे और थोक में आयात और वैक्सीन निर्माण क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और इससे देश के भीतर टीकों की उपलब्धता बढ़ेगी।