महानिदेशक पुलिस: सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सामुहिक प्रयास आवश्यक

जुर्माना और माता-पिता को 1 से 3 महीने तक जेल की सजा हो सकती है।
महानिदेशक पुलिस: सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सामुहिक प्रयास आवश्यक

पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि सामूहिक प्रयासों से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की महामारी को रोका जा सकता है। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे निर्धारित लाइसेंस प्राप्त करने के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही वाहन चलाएं। भूपेंद्र सिंह मंगलवार को विद्याश्रम स्कूल में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बतौर मुख्य अतिथि आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। महानिदेशक ने कहा कि यातायात पुलिस आम आदमी की सहायता के लिए है। वर्दीधारी व्यक्ति भी हमारे बीच है और हमारी सुरक्षा के लिए है।

उन्हें आम लोगों के समर्थन और सम्मान की जरूरत है। अतिरिक्त महानिदेशक यातायात पीके सिंह ने कहा कि राज्य में 22 अगस्त से शुरू हुआ सड़क सुरक्षा अभियान 30 अगस्त तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत राज्य में सड़क सुरक्षा के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और जनता को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले साल राज्य में 10 हजार 300 से अधिक लोग मारे गए हैं। सड़क पर एक व्यक्ति की गलती अन्य लोगों के जीवन को खतरे में डाल सकती है। उन्होंने बताया कि नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत 18 साल से कम उम्र के वाहन चलाने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना और माता-पिता को 1 से 3 महीने तक जेल की सजा हो सकती है।

डीसीपी ट्रैफिक राहुल प्रकाश ने कहा कि हमें स्वतंत्रता के अर्थ को देखते हुए अनुशासित तरीके से व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने छात्रों से यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया और अपने माता-पिता को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया।

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