1 अक्टूबर से लागू हो रहे, ये नये नियम, अभी जान लें..

सरकार ने बैंकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, जीएसटी को लेकर बैंक और सरकार ने पुराने नियमों में बदलाव किए हैं
1 अक्टूबर से लागू हो रहे, ये नये नियम, अभी जान लें..
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न्यूज –देश में यू तो हर दिन कुछ न कुछ नया होता रहता है लेकिन मंगलवार 1 अक्टूबर 2019 से देशभर में कई चीजों में बदलाव होने जा रहा है, सरकार ने बैंकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, जीएसटी को लेकर बैंक और सरकार ने पुराने नियमों में बदलाव किए हैं ,ये बदलाव सीधा सीधा आम आदमी से जूडे हुए है। अब आपको बताते है क्या-क्या बदलाव होने वाले है।

1. पहला बदलाव, यदि आपका एसबीआई बैंक में खाता है तो ये जानना आपके लिए जरूरी है कि आपके खाते पर क्या प्रभाव पडने वाला है। नए नियम के तहत बैंक की तरफ से निर्धारित मंथली एवरेज बैलेंस को मेंटेन नहीं करने पर जुर्माने में 80 फीसदी तक की कमी आ जाएंगी। 1 अक्टूबर से मेट्रो सिटी की ब्रांच और शहरी इलाके की ब्रांच दोनों में ही मंथली एवरेज बैलेंस घटकर तीन हजार रुपये हो जायेगा। यदि मेट्रोसिटी अंकाउट होल्डर 3000 रुपए का बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता और उसका बैलेंस 75 फीसदी से कम है तो उसे जुर्माने के तौर पर 80 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा। इसी तरह से 50 से 75 फीसदी कम बैलेंस रखने वालों को 12 रुपए और जीएसटी देना होगा। 50 प्रतिशत से कम बैलेंस होने पर 10 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। इसके अलावा मेट्रो सिटी ग्राहकों को एक अक्टूबर से एसबीआई 10 फ्री ट्रांजेक्शन देगा जबकि अन्य शहरों के लिए 12 फ्री ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे।

2. दुसरा बदलाव,एसबीआई क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर अब आपको 0.75 फीसदी कैशबैक नहीं मिलेगा। नियम लागू होने से पहले ही एसबीआई अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर सूचना दे रहा है

3.तीसरा बदलाव, देश में कुछ राज्यों को छोडकर 1 सितंबर, 2019 से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है जिसके बाद लगातार ट्रैफिक नियमों में बदलाव हो रहे है। इसी के चलते अब आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी बदलने वाला है। सरकार Driving Licence और RC से जुड़े नियमों में बदलाव कर रही है। ये नियम 01 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी होंगे। इन नियमों के लागू होने के बाद सभी लोगों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस बदलवाना पड़ेगा। नए नियमों के अनुसार अब ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक ही रंग के हो जाएंगे। यही नहीं अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में माइक्रोचिप के अलावा क्यूआर कोड होंगे।

4. चौथा बदलाव,20​ सितंबर को मोदी सरकार ने बडा फैसला लेते हुए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती कि थी। ये नियम भी 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौती की घोषणा करते हुए इसको 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी कर दिया था। घोषणा के मुताबिक, 01 अक्टूबर 2019 के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास 15 फीसदी टैक्स भरने का विकल्प होगा। इसके बाद कंपनियों पर सरचार्ज और टैक्स समेत कुल चार्ज 17.01 फीसदी हो जाएगा। इसके पहले भारतीय कंपनियों को 30 फीसदी टैक्स के अलावा सरचार्ज भी देना पड़ता था। विदेशी कंपनियों को 40 फीसदी टैक्स देना पड़ता था।माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से कारोबार में तेजी आएगी और आर्थिक सुस्‍ती से उबरने में मदद मिलेगी।   

5.पांचवा बदलाव, कई चीजों में जीएसटी की दरों को कम किया गया। नए बदलावों के अनुसार, अब 1000 रुपए तक के किराए वाले होटलों पर टैक्स नहीं लगेगा। 7500 रुपए तक टैरिफ वाले कमरे के किराए पर केवल 12 फीसदी जीएसटी देना होगा। छोटे वाहन मालिकों को राहत दी गई है और 10 से 13 सीटों तक के पेट्रोल और डीजल वाले वाहनों से सेस घटा दिया गया है। साथ ही स्लाइड फास्टनर्स (जिप) पर जीएसटी 12 फीसदी कर दिया है।

6. छठा बदलाव,एक अक्टूबर से सरकार ने कर्मचारियों के पेंशन पॉलिसी में भी बदलाव करने जा रही है। नए नियम के तहत अगर किसी कर्मचारी की सर्विस को 7 साल पूरे हो गए हैं और उसकी मृत्यू हो जाती है तो उसके परिजनों को बढ़े हुए पेंशन का फायदा मिलेगा।

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