राज्यों के पास विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को रद्द करने का अधिकार नहीं – UGC

देश में 24 मार्च से लगे लॉकडाउन के बाद से स्कूल, कॉलेज सब बंद है, कई विश्वविद्यालय ने छात्रों के घर से ऑनलाइन एग्जाम लिये है] लेकिन फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने को लेकर यूजीसी और राज्य सरकारों में पेंच फंसा
राज्यों के पास विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को रद्द करने का अधिकार नहीं – UGC
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डेस्क न्यूज –  देश में कोरोना के चलते लगभग हर विभाग प्रभावित हुआ है, उन्ही में से एक है एजुकेशन सिस्टम, देश में 24 मार्च से लगे लॉकडाउन के बाद से स्कूल, कॉलेज सब बंद है, बच्चों की कक्षाओं को छोडिए परीक्षाएं तक नहीं हो पा रही है, देखा जाए तो पूरे देश में कक्षा 1 से 9 तक व कक्षा 11 के बच्चों की बिना परीक्षा लिए प्रमोट ही किया गया है।

वही देश की लगभग सारी युनिर्वसिटी ने भी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर और सैंकड ईयर के बच्चों को भी प्रमोट करने का फैसला लिया है लेकिन कई विश्वविद्यालय ने छात्रों के घर से ऑनलाइन एग्जाम लिये है। लेकिन फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने को लेकर यूजीसी और राज्य सरकारों में पेंच फंसा हुआ है।

फाइल चित्र
फाइल चित्र

कई राज्य सरकार यूजीसी के एग्जाम कराने के समर्थन में है तो कई राज्य चाहते है कि छात्रों की बिना परीक्षा लिए ही अगली कक्षा में प्रमोट करें। इसके लिए यूजीसी एक गाइडलाइन तैयार करें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)  ने कहा है कि देश में कोरोनोवायरस महामारी की स्थिति के बीच 640 से अधिक विश्वविद्यालयों ने विभिन्नता परीक्षा आयोजित की है।

यूजीसी को 640 विश्वविद्यालयों से आयी है अब तक प्रतिक्रिया

यूजीसी ने एक बयान में कहा, "विश्वविद्यालयों से परीक्षा के संचालन की स्थिति को सूचित करने के लिए संपर्क किया गया था, 640 विश्वविद्यालयों से प्रतिक्रिया आयी है। इनमें से  454 ने या तो परीक्षा आयोजित की है या आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। 177 विश्वविद्यालयों को अभी परीक्षा आयोजन पर निर्णय लेना है"

आयोग के पास कार्रवाई करने की शक्ति

आयोग ने आगे कहा कि 27 निजी विश्वविद्यालय, जिन्हें 2019-20 के दौरान आज तक स्थापित किया गया था, पहला बैच अभी तक अंतिम परीक्षा के लिए योग्य नहीं है, इससे पहले यूजीसी ने अंतिम वर्ष के विश्वविद्यालय परीक्षाओं को रद्द करने वाले राज्यों के मद्देनजर कहा है कि राज्यों को ऐसा करने की अनुमति नहीं है और आयोग के पास कार्रवाई करने की शक्ति है।

राज्य विश्वविद्यालयों को संशोधित दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहते हुए, यूजीसी ने कहा है कि राज्य कानूनी रूप से इसके दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं।

राज्य सरकारों के पास नहीं है निर्णय लेने का अधिकार

एचआरडी सचिव अमित खरे ने कहा कि "यूजीसी अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकारें यह निर्णय नहीं ले सकती हैं। स्कूली शिक्षा के विपरीत, जो राज्य सूची में है, उच्च शिक्षा समवर्ती सूची में है। यूजीसी और एआईसीटीई (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) के निर्देशों को लागू किया जाना है। यह अधिनियम में है, "

दिल्ली सरकार ने शनिवार को राज्य स्तर की सभी विश्वविद्यालय परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया था जिसके बाद यूजीसी की प्रतिक्रिया आयी है।

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