EVM-VVPAT का मिलान नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को किया ख़ारिज

इस संसदीय क्षेत्र में सातवें चरण के तहत 19 मई को मतदान हुआ था।
EVM-VVPAT का मिलान नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को किया ख़ारिज

लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही ईवीएम व वीवीपैड मशीनों को लेकर सियासत शुरू हो गई है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 100 फीसदी EVM-VVPAT मिलान की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

बता दें कि एक एनजीओ ने ये मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को बकवास करार देते हुए कहा कि एक ही मांग बार-बार नहीं सुन सकते, लोग अपनी सरकार चुनते हैं. कोर्ट इसके आड़े नहीं आएगा. इससे पहले 21 विपक्षी पार्टियों ने 50% मिलान की मांग की थी. इससे पहले EVM-VVPAT मिलान को लेकर कांग्रेस समेत 21 पार्टियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी. सुप्रीम कोर्ट ने 21 पार्टियों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी.

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दरअसल, 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने हर विधानसभा में एक EVM के VVPAT से मिलान को बढ़ाकर 5 कर दिया था लेकिन विपक्षी पार्टियों ने मिलान को 50 फीसदी करने की मांग दोहराई थी.

चुनाव आयोग ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी कर कोलकाता उत्तर संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले एक मतदान केंद्र में पुनर्मतदान कराए जाने की घोषणा की है। इस संसदीय क्षेत्र में सातवें चरण के तहत 19 मई को मतदान हुआ था।

अधिसूचना के मुताबिक, पुनर्मतदान जोरासांको विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत संस्कृत कॉलेजिएट स्कूल के कमरा नंबर 1 में स्थापित मतदान कक्ष में होगा। मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा। कोलकाता उत्तर संसदीय क्षेत्र में 1,862 मतदान केंद्र हैं।

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