PM की मीटिंग में लेट होने पर अलपन बंदोपाध्याय ने केंद्र सरकार के नोटिस का भेजा जवाब, बोले मुख्यमंत्री द्वारा मुझे दिए गए निर्देशों का पालन किया

मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय ने केंद्र सरकार के नोटिस का जवाब भेजा है, अलपन ने अपने जवाब में लिखा है कि मैंने मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन किया है
PM की मीटिंग में लेट होने पर अलपन बंदोपाध्याय ने केंद्र सरकार के नोटिस का भेजा जवाब, बोले मुख्यमंत्री द्वारा मुझे दिए गए निर्देशों का पालन किया

डेस्क न्यूज़- केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा रहे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सलाहकार और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय ने केंद्र सरकार के नोटिस का जवाब भेजा है, अलपन ने अपने जवाब में लिखा है कि मैंने मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन किया है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा मुझे दिए गए निर्देशों का पालन किया-अलपन

सूत्रों के मुताबिक, अलपन ने अपने जवाब में लिखा है कि मैंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा मुझे दिए गए निर्देशों का पालन किया है,

पीएम की बैठक में अनुपस्थित रहने के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि 28 मई को मैं मुख्यमंत्री के साथ तूफान प्रभावित उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर रहा था,

वह प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर दीघा गए थे,

बैठक के दौरान सीएम के साथ थे, उन्होंने जैसा कहा, वैसा ही किया।

कब क्या हुआ? ऐसे समझें पूरा मामला

28 मई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित ओडिशा और पश्चिम बंगाल का दौरा किया,

उन्होंने ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात के बाद दोपहर 2 बजे पश्चिम मेदिनीपुर जिले के कलाईकुंडा में समीक्षा बैठक की, इसमें राज्यपाल जगदीप धनखड़ आए,

लेकिन सीएम ममता बनर्जी की कुर्सी खाली रही, मोदी करीब 30 मिनट तक उनका इंतजार करते रहे,

इसके बाद ममता ने आकर तूफान से हुए नुकसान की प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी और बिना मिले ही चली गईं,

अधिकारी को समीक्षा बैठक में बुलाए जाने से ममता शुभेंदु नाराज हो गईं।

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने इसका आदेश कर राज्य सरकार से गुजारिश की है कि उन्हें तुरंत रिलीव किया जाए

28 मई: केंद्र सरकार ने देर रात पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय को वापस बुला लिया,

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने इसका आदेश कर राज्य सरकार से गुजारिश की है कि उन्हें तुरंत रिलीव किया जाए,

अलपन को 31 मई को सुबह 10 बजे तक डीओपीटी दिल्ली को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है,

24 मई को ममता बनर्जी ने कहा था कि बंद्योपाध्याय का कार्यकाल तीन महीने बढ़ा दिया गया है,

बंदोपाध्याय पश्चिम बंगाल कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

गृह सचिव नियुक्त किया गया है, अलपन दिल्ली रवाना नहीं हुए

30 मई: केंद्र सरकार के आदेश पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कार्यभार संभाला,

उन्होंने बताया कि अलपन 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और वह दिल्ली में शामिल नहीं होने वाले हैं,

उन्हें 3 साल के लिए मुख्य सलाहकार बनाया गया है, एचके द्विवेदी को नया मुख्य सचिव और बीपी गोपालिका

को नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है, अलपन दिल्ली रवाना नहीं हुए।

प्रधानमंत्री को राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 15 मिनट इंतजार करना पड़ा

31 मई: ममता के इस फैसले के बाद केंद्र भी कार्रवाई पर अड़ा रहा केंद्र ने कहा- अलपन भले ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं,

हम चार्जशीट भेजकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे,

बैठक कक्ष में प्रधानमंत्री को राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 15 मिनट इंतजार करना पड़ा,

जब मुख्य सचिव नहीं पहुंचे तो अधिकारियों ने उन्हें बुलाकर पूछा कि क्या वह इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं?

इसके बाद मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री बैठक कक्ष में आए और तुरंत चले गए, इसे प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में अनुपस्थित माना जाएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अध्यक्ष भी हैं,

अलपन बंद्योपाध्याय की इस कार्रवाई को केंद्र द्वारा कानूनी रूप से दिए गए निर्देशों को दरकिनार करने वाला माना जाएगा,

ऐसे में उन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51(बी) लगाई जाती है, हमने अलापन से लिखित जवाब मांगा है

कि आपदा राहत अधिनियम का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ धारा 51(बी) के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए,

उन्हें 3 दिन के अंदर कारण बताना होगा।

आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 क्या है

केंद्र और राज्य के किसी भी अधिकारी या इन सरकारों द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के काम में बिना

उचित कारण के बाधा डालने पर कार्रवाई की जा सकती है, इसके अलावा केंद्र, राज्य,

राष्ट्रीय समिति या राज्य समिति द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई का भी प्रावधान है,

इस अधिनियम के तहत सजा एक साल की कैद या जुर्माना है, जेल और जुर्माना दोनों भी लगाया जा सकता है,

यदि कोई व्यक्ति कार्य में बाधा डालने या निर्देशों का पालन न करने के कारण मारा जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है

तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष कारावास की सजा हो सकती है।

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