कारोबारियों और ट्रक चालकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने दी राहत

इस बीच, केंद्र सरकार तालाबंदी में ट्रक ड्राइवरों और व्यापारियों को बड़ी राहत देने जा रही है।
कारोबारियों और ट्रक चालकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने दी राहत

न्यूज़- 3 मई तक पूरा देश कोरोना वायरस के कारण बंद कर दिया गया है। साथ ही, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में कई राज्यों ने 3. मई के बाद सशर्त तालाबंदी को हटाने की सलाह दी है। लॉकडाउन में कितनी छूट दी जाएगी, इस पर बाद में निर्णय लेंगे। लेकिन इस बीच, केंद्र सरकार तालाबंदी में ट्रक ड्राइवरों और व्यापारियों को बड़ी राहत देने जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, सरकार नोटबंदी के कारण कारोबारियों को राहत देने के लिए ई-वे बिल की वैधता को 31 मई तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य की सीमाओं पर फंसे ट्रकों को परेशानी कम होगी। केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी कर सकता है। इसके तहत ट्रक ड्राइवरों और व्यापारियों को जारी ई-वे बिल की वैधता अवधि बढ़ाई जा सकती है।

मालूम हो कि पहले ये बिल 20 मार्च से 15 अप्रैल में एक्सपायर होने वाले थे लेकिन इसकी अब 30 अप्रैल को वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते वर्तमान स्थिति के आधार पर सरकार वैलिडिटी 31 मई तक बढ़ा सकती है।

बता दें लॉकडाउन के दौरान गुड्स ट्रक नेशनल हाइवे पर अटके हुए हैं। जिपनमें . 50,000 से ज्यादा की सप्लाई पर ई-वे बिल लगता है और 100 किमी तक ई-वे बिल की वैलिडिटी 1 दिन होती है। वहीं कार्गो ट्रक पर 20 किमी पर 1 दिन की वैलिडिटी होती है। लॉकडाउन के कारण देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर माल से लदे ट्रक फंसे हुए हैं अवागमन बंद किए जाने के कारण ऐसी समस्‍या का सामना करना पड़ रहा हैं। सरकार के इस फैसले से ट्रक चालकों और कारोबारियों को लाभ होगा। ई-वे बिल की जरूरत एक राज्य से दूसरे राज्य में 50 हजार रुपये से अधिक की माल ढुलाई में होती है। बता दें पहले ही लॉकडाउन के कारण हर क्षेत्र के कोरोबारियों को बड़ा घाटा सहना पड़ा हैं ऐसे में सरकार का ये निर्णय उनके लिए बड़ी राहत से कम नही है।

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