30 सितंबर तक मान्य रहेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और गाड़ी का परमिट…सरकार ने फिर बढ़ाई वैधता : केंद्र सरकार ने एक बार फिर वाहनों से जुड़े दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ा दी है। देश में कोरोना के कहर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, अब ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और वाहनों का परमिट और फिटनेस 30 सितंबर 2021 तक वैध रहेगा।
30 सितंबर तक मान्य रहेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और गाड़ी का परमिट…सरकार ने फिर बढ़ाई वैधता : सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एनफोर्समेंट अधिकारी फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन और अन्य सभी संबंधित कागजातों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक मानें।
इसमें वे सभी कागजात शामिल हैं जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 के बाद या 30 सितंबर 2021 तक समाप्त होने जा रही है। मंत्रालय ने कहा है कि इस निर्णय से नागरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परिवहन संबंधी सेवाएं लेने में मदद मिलेगी।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस आदेश का पालन करने की सलाह दी है, मंत्रालय ने कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में काम कर रहे नागरिकों, ट्रांसपोर्टरों और अन्य संगठनों के हित में एडवाइजरी का पूरी तरह पालन करें, जिससे उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
मंत्रालय ने कोविड को देखते हुए वाहन से जुड़े दस्तावेजों की वैधता अवधि छठी बार बढ़ा दी है। सबसे पहले 30 मार्च 2020 को ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, व्हीकल परमिट और अन्य जरूरी दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ाई गई। इसके बाद इन पत्रों की वैधता अवधि को भी 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर 2020, 26 मार्च 2021 को बढ़ा दिया गया।
पिछले 24 घंटे में आए कुल नए मामले : 67,256
पिछले 24 घंटों में कुल ठीक हुए : 1.03 लाख
पिछले 24 घंटों में कुल मौतें : 2,329
अब तक कुल संक्रमित : 2.96 करोड़
अब तक हुई वसूली : 2.84 करोड़
अब तक हुई कुल मौतें : 3.81 लाख
वर्तमान में उपचाराधीन रोगियों की कुल संख्या : 8.21 लाख