डेस्क न्यूज – रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन (पीसी) देने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी किया है, जिससे महिला अधिकारियों को संगठन में बड़ी भूमिका निभाने का अधिकार मिल गया है।
यह आदेश भारतीय सेना की सभी दस धाराओं यानी आर्मी एयर डिफेंस (AAD), सिग्नल, इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स (EME), आर्मी सर्विस कोर ( ASC), आर्मी ऑर्डनेंस कॉर्प्स (AOC), और इंटेलिजेंस कॉर्प्स के अलावा जजों और एडवोकेट जनरल (JAG) और आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स (AEC) की मौजूदा धाराओं में स्थायी कमीशन मिलेगा।
भारतीय सेना के प्रवक्ता ने कहा कि इंडियन आर्मी महिला अधिकारियों सहित सभी कर्मियों को राष्ट्र की सेवा के समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन भारतीय सेना के युद्धविराम में अभी तक कोई महिला नहीं है, विशेष रूप से इन्फैंट्री, आर्मर्ड, आर्टी और भारतीय सेना के मैकेनाइज्ड गठन में।
इससे पहले सेना मुख्यालय ने प्रभावित महिला अधिकारियों के लिए स्थायी आयोग चयन बोर्ड के संचालन के लिए प्रारंभिक कार्रवाई की एक श्रृंखला निर्धारित की थी। जैसे ही सभी प्रभावित Short Service Commissioned (SSC) महिला अधिकारी अपने विकल्प का प्रयोग करती हैं और अपेक्षित दस्तावेज पूरा करती हैं, चयन बोर्ड को निर्धारित किया जाएगा।
यह कदम 17 फरवरी, 2020 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद आया है, जिसमें निर्देश दिया गया था कि सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन और कमांड पोस्टिंग दी जाए।
महिला सैन्य अधिकारी अब रिटायरमेंट (सेनानिवृत्ति) की उम्र तक सेना में काम कर सकती हैं। अगर वे चाहें तो पहले भी नौकरी से इस्तीफा दे सकती हैं। अब तक शॉर्ट सर्विस कमीशन Short Service Commissioned (SSC) के तहत सेना में नौकरी कर रही महिला अधिकारियों को अब स्थायी कमीशन चुनने का विकल्प दिया जाएगा। स्थायी कमीशन के बाद महिला अधिकारी पेंशन की भी हकदार हो जाएंगी।
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