मध्यप्रदेश सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

शराब ठेकेदारों पर कार्रवाई करना पड़ा महंगा
मध्यप्रदेश सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

डेस्क न्यूज़- कोरोना वायरस के कारण नुकसान और लाइसेंस शुल्क पर शराब ठेकेदारों और सरकार के बीच बात करने के बजाय, लॉकडाउन बिगड़ रहा है। शराब ठेकेदारों की याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

जिसमें शराब ठेकेदारों ने मध्य प्रदेश सरकार पर सख्त होने का आरोप लगाया, साथ ही इसे अदालत द्वारा पहले दिए गए निर्देशों का उल्लंघन भी बताया। जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अवमानना ​​नोटिस जारी किया है।

ठेकेदारों की ओर से कहा गया कि सरकार ने हलफनामे पर सख्त कार्रवाई नहीं करने के लिए उच्च न्यायालय में दलील दी थी। इसके बावजूद शराब ठेकेदारों को नोटिस देकर कार्रवाई की गई। इस बात को ध्यान में लाने के बाद ही, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को अवमानना ​​नोटिस दिया। साथ ही नोटिस पर कल तक जवाब तलब किया गया है।

जब तक नोटिस में कहा गया है कि तब तक शराब ठेकेदारों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। मामले की सुनवाई मंगलवार 3 जून को भी होगी।

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