BUDGET 2021 – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वतंत्रता के 75 वें साल में 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी है, जिनकी आय केवल पेंशन एवं ब्याज से होती है। श्रीमती सीतारमण ने सोमवार को संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के 75वें साल के बजट में 75 वर्ष की आयु और उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा राहत प्रदान की गई है।
ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिन्हें पेंशन और ब्याज सहित आय प्राप्त होती है, उन्हें आयकर दाखिल करने में राहत प्रदान की गई है।
उन्हें भुगतान करने वाला बैंक ही उनकी आय से आवश्यक कर की कटौती करके राशि अंतरित कर देगा।
उन्होंने कहा कि कर प्रणाली एवं विवाद प्रबंधन को और भी अधिक सरल बनाने तथा प्रत्यक्ष कर प्रणाली के
अनुपालन को आसान बनाया जाएगा। इसके लिए विवाद समाधान समिति और फेसलेस (उपस्थिति रहित)
आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल -आईटीएटी के गठन की घोषणा की गयी।
सस्ते घर खरीदने के लिए लोन के ब्याज में 1.5 लाख
रुपये तक की छूट का प्रावधान 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया जाएगा।
उन्होंने अनिवासी भारतीयों को कर राहत प्रदान करने की
बात कही और ऑडिट में छूट और लाभांश आय में राहत की घोषणा की। वित्त मंत्री ने विनिर्माण में प्रत्यक्ष
विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख किया। इसके अलावा, सस्ते घरों और किराए के
घरों की परियोजना ने भी अतिरिक्त राहत प्रदान की। सस्ते घर खरीदने के लिए लोन के ब्याज में 1.5 लाख
रुपये तक की छूट का प्रावधान 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया जाएगा।
वित्त मंत्री ने सस्ती किराये की आवासीय परियोजनाओं के लिए एक नई कर राहत की घोषणा की है।
उसने सस्ते घर की योजना के तहत कर छूट का दावा करने की पात्रता की सीमा एक वर्ष और 31 मार्च,
2022 तक बढ़ा दी है। प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ते किराये के घर उपलब्ध
कराने के प्रावधान में, वित्त मंत्री ने सस्ती किराये की आवासीय परियोजनाओं के लिए एक नई कर राहत की घोषणा की है।
Like and Follow us on :